पर्सा जिल्ला मे ई–पास खारेज, निषेधाज्ञा हटला के बाद बजार मे चहल पहल बढल

वीरगंज ०६ जेठ

पर्सा जिल्ला मे कोरोना संक्रमित आदमी के संख्या ९१ पुगला के बाद स्थानिय प्रशासन वैशाख ३० गते सँझिया ८ बजे से जेठ ५ गते रात के १२ः०० बजे तक निषेधाज्ञा लगवले रहे ।

माकिर निषेधाज्ञा से जनजीवन बहुते कष्टकर बनल सिकाईत अईला के बाद सर्वपक्षीय बईठक के सुझाव मे जिल्ला सुरक्षा समिति सोमार के रात १२ बजे के बाद निषेधाज्ञा हटवले बा ।

पर्सा जिल्ला उच्च जोखिम मे रहला से निषेधाज्ञा हटईला पर भी लकडाउन के आउर व्यवस्थित आ कडा करेके निर्णय भईल बा ।

निषेधाज्ञा हटईला सँगे मंगर के सबेरे से वीरगंज के बजार मे आदमीसब के चहल पहल बढल बा ।

कुछ दिन से जरुरी सामान किने ना मिलल स्थानियबासीलोग निषेधाज्ञा खुलला के बाद बजार मे एकाएक भिड बढल बा ।

स्थानीय प्रशासन से खाद्यान्न, किराना, दुग्ध, पानी लगायत के जरुरी सामान के दोकान सबेरे ८ः३० बजे तक मात्र खोले देवेके निर्णय कईले बा ।

एकरा से पहिले निषेधाज्ञा मे ७ दिन तक दोकान, बजार सभी पूर्ण रुप मे बन्द रहे ।

दोकान आ बजार मे आदमीसब के भिडभाड बढला के बाद पुलीस कुछ जगहा के दोकानसब सबेरे साढे ८ बजे से पहिले हि बन्द करवले रहे ।

सामाजिक दुरी कायम राख के दोकान मे सरसामान किने देवेके निर्णय भईला पर भी अटेर करके भिडभाड कईला से बजार मे सुरक्षाकर्मीलोग फेनु कडाइ करेमे बाध्य भईल पर्सा के सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेत बतवनी ।

जिल्ला सुरक्षा समिति के बईठक से लकडाउन मे समाजिक दुरी कायम करके कृषि काम करे देवेके, ढुवानी के सहज वातावरण बनावे के, अतिआवश्यक उद्योगसब सञ्चालन करेके, मलखाद, बिउ विजन के उचित प्रबन्ध करेके, खेती करेवाला किसान के उचित प्रोत्साहित करेके निर्णय भी कईले बा ।

पर्सा मे भारत से तरकारी आ फलफुल आयात मे पूर्ण रुप मे प्रतिबन्ध लगावे के निर्णय भी कईल बस्नेत जानकारी देहनी ।

एहितरे जिल्ला प्रशासन कायालय पर्सा लकडाउन मे प्रयोग मे लियावल ई–पास मंगर से खारेज कईले बा । स

पास के खातिर नयाँ व्यवस्था लागू करत एकरा से पहिले जारी भईल सभी पास खारेज करेके निर्णय भईल पर्सा के सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेत बतवनी ।

सहायक प्रजिअ बस्नेत के मुताविक जरुरी अवस्था बाहेक कउनो भी पास वितरण होखेवाला नइखे ।

अत्यावश्यक काम के खातिर सवारी पास जरुरी पडला पर कारण सहित इमेल मार्फत आवेदन देवे सकेके बतवनी ।

एहितरे, बैंक तथा वित्तिय संस्था के बेसी मे एगो सवारी पास मात्र उपलब्ध करावेके तथा अत्यावश्यक उद्योग आ कलकारखानासब के आपन कर्मचारी आ कामदार के उद्योग भितर राख के उद्योग सन्चालन करेके निर्देश कईले बा ।

एक जिल्ला से दोसर जिल्ला मे जाएवाला किसिम से अत्यावश्यक काम के खातिर पास जारी करेके अवस्था अईला पर काठमाण्डु बाहर के जिल्ला के हक मे गन्तव्य जिल्ला के प्रमुख जिल्ला अधिकारी के स्वीकृति मे मात्र पास जारी करेके उ बतवनी ।

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