एक सय फर्म के ३० लाख जरिवाना
वीरगंज १८ फागुन
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगंज बेसी दाम राख के सामान बिक्री करेके, दोसर के ब्राण्ड चोरी करेके, दोकान मे मूल्य सूची ना राखेके, खरीद बिल ना देखावेके, इजाजत ना लेके दोकान सञ्चालन करेके तथा अनुगमन काम मे सहजोग ना कईल कहत १०५ गो व्यापारीक फर्म के कारवाही करके रु ३० लाख २३ हजार जरिवाना कईले बा ।
उ कार्यालय चालू आर्थिक बरीस के फागुन १७ गते तक मे २०५ व्यापारिक फर्म मे अनुगमन करके उ मेसे १०५ के कारवाही करके रु ३० लाख २३ हजार जरिवाना कईले बा । एसआर रेडिमेड उद्योग के सबसे बेसी रु ३ लाख जरिवाना कईल बा । उ उद्योग बहुराष्ट्रिय कम्पनी के लोगो आपन उत्पादन मे लगा रहल मिलला से उ उद्योग के हदे तक के जरिवाना कईल गईल बा ।
एहितरे वीरगंज के जय अम्बे ट्रेड एण्ड जेनेरल अर्डर सप्लायर्स के रु दु लाख ५१ हजार, गगन ट्रेडिग हाउस के रु दु लाख जरिवाना कईल बा ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका–३ स्थित घर संसार दोकान के रु तीन लाख जरिवाना कईल बा । उ व्यापारीक फर्मसब बेसी दाम लेके उपभोक्ता ठगत आ रहला से उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ के दफा ३८ बमोजिम के कसुर मे उहे ऐन के दफा ३९ बमोजिम तत्काल जरिवाना कईल निमित्त कार्यालय प्रमुख जीतबहादुर भण्डारी बतवनी ।
उ कार्यालय उ समय मे सप्तरी मे ११, धनुषा मे २०, महोत्तरी मे ६, सर्लाही मे ३, रौतहट मे १७, बारा मे ३, पर्सा मे ७६, मकवानपुर मे १५ आ चितवन मे २७ करके जम्मा २०५ फर्म के अनुगमन करके उ मेसे १०५ फर्म के जरिवाना कईले बा ।
नेपालभर रहल वाणिज्य कार्यालय मेसे सब से बेसी राजश्व वीरगंज कार्यालय से सङ्कलन कईल दाबी करत उ कार्यालय के सूचना अधिकारी दिलीपखंग खत्वे कहनी, “जरिवाना कईल फर्म से उ मिति से ७ दिन भितर कार्यालय मे उपस्थित होके जरिवाना बुझावे के कानूनी प्रावधान रहल बा ।”






