पत्रकार महासंघ रौतहट शाखा के पदाधिकारी के पदभार ग्रहण मे रोक

रौतहट ३० चईत
नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखा के नवनिर्वाचित पदाधिकारी के शपथ आ पदभार ग्रहण करे खातिर अदालत रोक लगवले बा ।
निर्वाचन प्रक्रिया मे धाँधली भईल कहत पत्रकार महासंघ के साधारण सदस्य दिनेश यादव से देहल रिट मे सोमार के दिने उच्च अदालत जनकपुर के अस्थायी इजलास वीरगंज मे न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल के इजलास शपथ आ पदभार ग्रहण के काम रोके खातिर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी कईले बा ।
२५ चईत मे भईल शाखा के निर्वाचन मे गलत मतपत्र के प्रयोग, उम्मेदवार से भरल अनुसूची मे त्रुटि तथा निर्वाचन समिति हि उम्मेदवारसब के मनोनयन पत्र मे एक पद के बदले दोसर पद उल्लेख करके त्रुटिपूर्ण मतदान के कार्जक्रम कईल कहत यादव पत्रकार महासंघ रौतहट शाखा विरुद्ध रिट देहले रहलन । उ रिट के अन्तिम किनारा ना लागे तक निर्वाचित पदाधिकारी के कामकाज से रोके खातिर अन्तरिम आदेश भी मँगले रहलन ।
अन्तरिम आदेश देवेके भा ना देवेके विषय मे छलपल के खातिर अदालत दुनु पक्ष के वैशाख ५ गते बोलवले बा । सह–सचिव के खुल्ला समूह मे उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता करावल यादव के निर्वाचन समिति से समावेशी ओरी राख के निर्वाचन करवले रहे आ सदस्य पद मे मनोनयन दर्ता करावल धिरेन्द्र साह के सह–सचिव मे उम्मेदवारी कायम करवले रहे । दाबी विरोध के समय मे उजुरी कईला पर भी निर्वाचन समिति खुदसब के बात ना सुनके एकपक्षीय रुप मे निर्णय करत निर्वाचन करावल यादव बतवनी ।
निर्वाचन समिति राष्ट्रिय परिषद मे दु जने निर्वाचित होखेके जगहा मे चार जने के निर्विरोध निर्वाचित करवले बा आ जिल्ला शाखा सदस्य मे निर्विरोध निर्वाचित होखेवाला राकेश यादव आ रामपुकार राउत समेत के नाम मतपत्र मे उल्लेख कईले रहे ।




