महोत्तरी मे वैशाख २२ गते से निषेधाज्ञा

जनकपुरधाम २० वैशाख
महोत्तरी मे वैशाख २२ गते से लागु होखेवाला किसिम से निषेधाज्ञा जारी कईल बा । जिल्लास्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र के बईठक से सिफारिस कईल आधार मे वैशाख २२ गते सबेरे ६ बजे से वैशाख ३१ गते रात १२ बजे तक के खातिर निषेधाज्ञा जारी कईल बा ।
कोरोना भाइरस के संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण के खातिर निषेधाज्ञा जारी कईल प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज भट्टराई जानकारी देहनी ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ के दफा ६ के उप दफा (३) आ संक्रामक रोग ऐन, २०२० के दफा २ बमोजिम निषेधाज्ञा जारी कईल प्रजिअ भट्टराई बतवनी ।
निषेधाज्ञा मे बहुते जरुरी बाहेक सार्वजनिक तथा निजी यातायात के साधन सञ्चालन करे ना मिली । ई समय मे होटेल तथा रेष्टुरेन्ट, व्यटी पार्लर, कपडा पसल, सैलुन, जिमखाना, सुन चाँदी, टेलरिङ्ग, फुटपाथ दोकान, शैक्षिक संस्था, ट्युसन सेन्टर, उद्योग कलकारखाना बन्द रहेके जनावल बा ।
खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दूध, डेरी, ग्यास दोकान सबेरे ७ से १० आ सँझिया ४ से ७ बजे तक मात्र खोले सकेके जारी कईल निषेधाज्ञा आदेश मे कहल गईल बा ।
स्थानीय प्रशासन वियाह, ब्रतबन्ध, न्वारन, मृत्यु संस्कार लगायत के संस्कारजन्य कार्जक्रम मे अनिवार्य रुप मे स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदण्ड पालना आ भौतिक दूरी कायम करके बेसी मे १५ जने मात्र सहभागी होखेके कहले बा आ डिजे तथा व्याण्ड बाजा ना बजावेके कहले बा ।
मठमन्दिर मे पूजारी से नित्य पूजाबाहेक आउर सामूहिक पूजा तथा बली प्रदान बन्द करेके आ मेला महोत्सव भी ना करेके कहल बा ।






