वीरगंज महानगर लिआईल कर्मचारी समायोजन ऐन

वीरगंज २१ भादो

वीरगंज महानगरपालिका कर्मचारीलोग के व्यवस्थापन एवं समायोजन के खातिर ऐन जारी कईले बा । महानगरपालिका के ९ वाँ साधारणसभा से पारित कईल ऐन महानगर से राजपत्र मे भी प्रकाशित कईले बा ।

मेयर विजय सरावगी कर्मचारी के वृत्ति विकास रोकला से उलोग के वृत्ति विकास के खातिर ऐन लियावल गईल बतवनी । ‘संघ सरकार कानून लिअईला के बाद बर्खिलाप देखल गईल आ संशोधन करेवाला किसिम से कर्मचारी के तह मिलान करे खातिर ऐन लियावल गईल बा,’ उ कहनी ।

तह वृद्धि, ग्रेड वृद्धि आ लम्हर समय करार मे रहल कर्मचारी के प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा से स्थायी करेके प्रक्रिया मे जाएके व्यवस्था ऐन मे कईल उ जानकारी देहनी ।

कर्मचारी के समायोजन तथा तह मिलान

ऐन मे साविक के स्थानीय निकाय वीरगंज उपमहानगरपालिका आ आउर स्थानीय निकाय (जिल्ला विकास समिति आ गाँव विकास समिति) के स्वीकृत दरबन्दी मे स्थायी नियुक्ति होके महानगर मे कार्यरत स्थानीय सेवा के सभी कर्मचारीलोग के एक बेर समायोजन तह मिलान तथा ग्रेड वृद्धि करेके उल्लेख बा ।

श्रेणीविहीन दुसरका के श्रेणीविहीन तिसरका मे श्रेणीविहीन तिसरका (नगर प्रहरी, वारुणयन्त्र आ सरसफाइ सहजकर्ता समेत) के श्रेणीविहीन चउथका, श्रेणीविहीन चउथका (नगर प्रहरी, वारुणयन्त्र आ सरसफाइ सहजकर्ता समेत) के श्रेणीविहीन पाँच वाँ तह वृद्धि कईल जाई ।

सहायकस्तर तृतीय मे ३ बरीस काम कईल, दश किलास भा ओकरा से बेसी उत्तीर्ण कईला के काम सम्पादन मूल्यांकन के आधार मे सहायकस्तर चउथका मे, सहायकस्तर चउथका मे ३ बरीस काम करके प्रवेशिका भा उ सरह भईल के कार्यसम्पादन मूल्यांकन के आधार मे सहायकस्तर पाँच वाँ, सहायकस्तर पाँच वाँ मे ३ बरीस काम कईल प्रवीणता प्रमाणपत्र तह भा उ सरह भईला के कार्यसम्पादन मूल्यांकन के आधार मे अधिकृतस्तर छौ वाँ मे बढुवा करेके ऐन मे व्यवस्था कईल बा । एहितरे अधिकृतस्तर छौ वाँ मे चार बरीस सेवा करके स्नातक भा ओकरा से बेसी उत्तीर्ण भईल के कार्यसम्पादन मूल्यांकन के आधार मे अधिकृतस्तर सात वाँ, अधिकृतस्तर सात वाँ मे ४ बरीस सेवा कईल सम्बन्धित विषय मे स्नातक भा सो सरह उत्तीर्ण कईल के कार्य सम्पादन मूल्यांकन के आधार मे अधिकृतस्तर आठ वाँ मे, अधिकृतस्तर आठ वाँ मे ४ बरीस सेवा देके स्नातक भा ओकरा से बेसी अध्ययन कईला के कार्यसम्पादन मूल्यांकन के आधार मे अधिकृतस्तर नौ वाँ मे बढुवा करेके ऐन मे उल्लेख बा ।

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ना भईला पर भी स्थायी पद मे ९ बरीस भा ओकरा से बेसी समय पूरा कईला पर एक बेर के खातिर एक तह वृद्धि करेके, तोकल गईल मापदण्ड मे ना परेवाला आ अविछिन्न रुप मे काम करेवाला के हक मे २ ग्रेड थप करेके व्यवस्था ऐन मे कर्ईल बा ।

तह वृद्धि कईला पर साविक के पद मे ५ बरीस तक काम कइल कर्मचारी के कउनो थप सुविधा प्रदान ना करेके, ५ बरीस से बेसी काम कईल कर्मचारी के हक मे पाँच बरीस से सात बरीस तक के खातिर थप एक ग्रेड थप कईल बा । एहितरे सात बरीस से ९ बरीस तक के खातिर थप दु ग्रेड आ ९ बरीस से उपर के हक मे ३ ग्रेड थप सुविधा देके उहे मुताविक ज्येष्ठता कायम करेके ऐन मे उल्लेख कईल बा ।

महानगरपालिका के स्थानीय सेवा के कर्मचारी के समायोजन कईला पर कायम होखेवाला तलब साविक मे खाइपाई आईल तलब से कम होखेवाला भईला मे ग्रेड वृद्धि करके तलब मिलान करेके व्यवस्था ऐन मे बा ।

समायोजन तह मिलान के खातिर समिति

समायोजन तह मिलान के खातिर जरुरी प्रशासनिक कार्यसम्पादन करेके तथा समायोजन÷बढुवा सिफारिस के खातिर वीरगंज महानगरपालिका के वरिष्ठतम अधिकृत के संयोजकत्व मे तीन सदस्यीय समिति गठन करेके व्यवस्था ऐन मे कईल बा ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत से तोकल एक अधिकृत सदस्य रहेवाला समिति मे प्रशासन महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहेके व्यवस्था बा । समिति के सिफारिस के आधार मान के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत से समायोजन तह मिलान के पत्र कर्मचारी के दिहें ।

स्थायी पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

ऐन मे साविक के स्थानीय निकाय आ वीरगंज महानगरपालिका के स्वीकृत दरबन्दी के अधिकृतस्तर छौ वाँ तह, सहायकस्तर पाँच वाँ आ चउथका तह मे करार सेवा मे नियुक्ति लेके उहे पद मे कार्यरत कर्मचारीलोग बीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कराके एक बेर के खातिर स्थायी पदपूर्ति करे सकेके व्यवस्था भी राखल गईल बा ।

श्रेणीविहीन पद मे स्थायी रुप मे लगातार ८ बरीस कार्यरत कर्मचारी के शैक्षिक योग्यता के प्रमाणपत्र के आधार मे आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कराके सहायकस्तर चउथका तह (पद) मे पदपूर्ति करे सकेके व्यवस्था ऐन मे कईल बा ।

कर्मचारी से स्वीकारल ऐन

स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल के वीरगंज अध्यक्ष मुकेश गुप्ता कर्मचारी समायोजन ऐन छलफल से लियावल गईला से असन्तुष्टि ना रहल बतवनी । ‘छलफल के बाद हि ड्राफ्ट तईयार कईल बा, सभी माग त समेटेके बात भी ना भईल, मुख्य–मुख्य माग समेटल गईल बा,’ कहत उ, ‘ऐन उपर अभी तक हमनी के कउनो भी असहमति नईखे ।’

वीरगंज महानगरपालिका मे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक, उपसचिव १÷१ जने, आठ वाँ, सात वाँ आ छौ वाँ तह के अधिकृत ३७ जने, पाच वाँ आ चउथका तह के १ सय २३ जने, आउर तह के १ सय १६ जने कर्मचारी बाडन । एहितरे करार ओरी छौवाँ तह के ५ जने सहित अनेकन पद के १ सय ५ जने, दैनिक ज्यालादारी मे काम करेवाला १६ जने आ स्वास्थ्य ओरी के ३४ जने कर्मचारी कार्यरत बाडन ।

‘कर्मचारी के न्याय देवे खातिर ऐन लियावल गईल बा’

नयाँ संविधान से स्थानीय सरकार के पहिले के बराबरी मे बेसी अधिकार देहले बा । ओकरा खातिर जनशक्ति भी जरुरत रहे । माकिर जनशक्ति भर्ना करेके कानून के कमी भईल । इहे बीच मे सरकार तत्कालीन संघीय सरकार के कर्मचारीलोग से हि मिलान करेके कहके समायोजन कईलख ।

माकिर एतना होके भी कर्मचारी के कमी भोग रहल बानी, संरचना मुताविक बहुते कर्मचारी के जरुरत बा । संघीय निजामती सेवा ऐन हि आवे सकल नईखे । संघीय निजामती सेवा ऐन अईला के बाद अबगे प्रदेश निजामती सेवा ऐन आई ।

ओकरा बाद स्थानीय तह मे कर्मचारी भर्ना करेके ह । संघ से कर्मचारी समायोजन करके स्थानीय तह मे पठईला पर एक तह वृद्धि करके भा ग्रेड वृद्धि करके पठावल गईल स्थिति रहे ।

साविक स्थानीय निकाय के कर्मचारीलोग के वृत्ति विकास उ समय होखे ना सकल । वृत्ति विकास के कउनो उपाय, ओईसन कानून तत्कालीन अवस्था मे आवे ना सकल । ओहिसे ऐन लियावल गईल बा ।

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