सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह मे कन्टेनर से बरामद सामान अलपत्र

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह मे कन्टेनर से बरामद सामान अलपत्र

वीरगंज २१ फागुन

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह परिसर मे करिब ५ बरीस से राखल कन्टेनरसब से मिलल कसईली, पोस्तादाना लगायत के सामान अलपत्र परल बा ।

लिलामी के खातिर खुला कईला पर भी लिलामी ना भईला के बाद बरामद कईल सामान नोक्सान होखेके अवस्था बनल बा । बन्दरगाह भन्सार कार्यालय उ सामान लिलामी के खातिर माघ २९ आ फागुन १३ मे करके २ गो अलग अलग १५ दिने सूचना प्रकाशित कईला मे अधिकांश सामान लिलामी सकार मे केहु रुचि ना देखवलखन ।

बन्दरगाह भन्सार कार्यालय प्रमुख डा. रामप्रसाद मैनाली के मुताविक कार्यालय से कूल ३ गो लिलामी फारम लेगईला मे एगो फारम से अफसेट मेशिन के लिलामी सकार के मात्र निवेदन परल बा ।

२ गो सूचना मेसे पहिलका सूचना के अवधि बितला से आउर ७ दिन के सूचना प्रकाशित करेके गृहकार्य हो रहल बा ।

आयातकर्तालोग ना लेजाके बन्दरगाह मे करिब ५ बरीस पहिले से राखल उ कन्टेनर से कसईली, पोस्तादाना, फिड सप्लिमेन्ट, सिलाई मेशिन, अफसेट मेशिन, इण्डष्ट्रियल साल्ट, अटोपार्ट्स लगायत के सामानसब बरामद भईल रहे । कन्टेनर से बरामद भईल मेसे खाए लायक तथा प्रयोग करे लायक सामानसब लिलाम के प्रयास भन्सार कार्यालय कईले बा ।

बन्दरगाह परिसर मे राखल ३ सय ९१ गो मालबाहक कन्टेनर से उ सामान बरामद भईल बा । भन्सार कार्यालय ओकरा से पहिले सूचना प्रकाशित करके आयातकर्तालोग के सम्पर्क मे आवे खातिर आह्वान भी कईले रहे । माकिर अधिकांश आयातकर्ता सम्पर्क मे ना अईलन । ओकरा बाद भन्सार कार्यालय नियमपूर्वक कन्टेनर के शिल तुरके ओमे रहल मालसमान के अवस्था यकिन कईले रहे ।

आयातकर्ता जाँचपास प्रक्रिया के खातिर घोषणा ना करके बन्दरगाह परिसर के दक्षिण पूर्वी कुना तथा मध्य भाग मे राखल कन्टेनरसब कबाड होत गईल रहे । कुछ कन्टेनर मे बिजि लागके कन्टेनर मे रहल केराव लगायत के मालसमान कन्टेनर बाहर गिरल रहे । कन्टेनर विधिपूर्वक खोलला पर कैयन कन्टेनर मे रहल मालसमान सडके नोक्सान भईल रहे । प्रायः केराव, छोहडा आदि खाद्यान्न समान सडके प्रयोग करे ना सकल अवस्था मे रहे ।

बरामद भईल कन्टेनरसब से लिलाम योग्य ३ लाख ४८ हजार किलो कसईली, १ लाख ६७ हजार ६ सय किलो पोस्ता दाना बरामद भईल बा । कसईली के मूल्य करिब १४ करोड आ पोस्ता दाना के मूल्य करिब २४ करोड १९ लाख रोपेया रहल अनुमान कईल बा ।

सामान्यता भन्सार परिसर मे मालसमान आईल ६० दिन भितर भी आयातकर्ता आपन मालसामान जाँचपास करके ना लेगईला पर ओईसन सामान लिलाम प्रकृया मे लेजाए सकेके प्रावधान भन्सार ऐन २०६४ मे रहल बा । उल्था ईकान्तिपुर

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