मेहरारु रहला पर भी दोसर बाल बियाह करेके खोजेवाला कलवार पकडईलें

बारा ०९ माघ,
बारा पुलीस १६ बरीस के लइकी से बियाह करे लागल युवक के पकडले बा । महागढीमाई नगरपालिका–८ धर्मपुर के ३० बरीस के गणेश साह कलवार के पकडले बा ।
एहितरे १६ बरीस के लइकी के बियाह करावे लागल उनकर बाबु के हिरासत मे लेहले बा । किशोरी के भी पुलीस संरक्षण मे रखले बा । महागढीमाई–१ स्थित गढीमाई मन्दिर के परिसर से पुलीस उलोग के पकडले बा । कलवार के जेठकी मेहरारु रहला पर भी १६ बरीस के लइकी से बियाह करे लागला से नियन्त्रण मे लेहल जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा के प्रवक्ता गौतम मिश्र जानकारी देहनी ।
“मन्दिर परिसर मे बाल वियाह होत बा कहके जानकारी आईल, ओकरा बाद जाके उलोग के नियन्त्रण मे लेके अईनी” कहत उ “कलवार घर मे मेहरारु रहला पर भी लइकी से बियाह कईले बाडन ।”
लइकी के उनकर बाबु आ युवक गणेश भुलिया के बियाह करेमे बाध्य बनावल तथ्य प्रारम्भिक अनुसन्धान के समय मे खुलल डिएसपी मिश्र के कहनाम बा । गणेश के जेठकी मेहरारु कारबाही के खातिर उजुरी भी देहले बाडि ।
उलोग दुनु जने के बहुवियाह तथा बालवियाह उद्योग मुद्दा मे बारा जिल्ला अदालत से ५ दिन म्याद अनुमति लेके हिरासत मे राख के आउर अनुसन्धान काम हो रहल जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा जनवले बा ।
मुलुकी संहिता के दफा १७१ मे वियाह करेवाला आदमीसब के मंजुरी विना केहु बियाह करे भा करावे के ना होखी कहके उल्लेख बा । कसूर करेवाला आदमी के दु बरीस तक कैद आ बीस हजार रोपेया तक जरिबाना होखेके उल्लेख बा । २० बरीस उमिर पूरा ना भईल आदमी से देहल मंजुरी के मंजुरी ना मानेके भी उल्लेख कईल गईल बा ।
दफा १७३ मे बीस बरीस ना पुग के कईल भा करावल गईल बियाह भी स्वतः बदर होखेके उल्लेख बा । कसूर करेवाला आदमी के तीन बरीस तक कैद आ तीस हजार रोपेया तक जरिबाना होखी । दफा १७५ मे विवाहित मरद वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहत दोसर बियाह करेके कसूर करेके भा करावेवाला आदमी के एक बरीस से पाँच बरीस तक कैद आ दश हजार रोपेया से पचास हजार रोपेया तक जरिवाना के व्यवस्था कईल गईल बा ।






