हवाई सेवा आ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक स्वीकृत

काठमाण्डु, ३ चईत,

राष्ट्रियसभा के आजु के बईठक से ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ आ ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ स्वीकृत कईले बा ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई विचार होखो, कहके राष्ट्रियसभा मे प्रस्तुत कईल दुनु विधेयक के सर्वसम्मति से स्वीकृत कईले बा । इहे फागुन ११ गते उ विधेयक संसद् मे दर्ता भईल रहे ।

विधेयक उपर के सैद्धान्तिक छलफल के समय मे उठल सवाल के जवाफ देत मन्त्री भट्टराई देश भितर के लम्हर अनुभव के आधार मे अलग अलग कानून के जरुरत महसुस करके दु विधेयक लिआईल बतवनी ।

“हवाई सेवा आ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमनकारी आ सेवा प्रदायक काम करेवाला अलगअलग संस्था ह, ओहिसे एके जगहा मे राखला पर चाहना बढेके आ घटना घटला पर अधिकार आ दायित्व के विषय मे अलमल भईला से विधेयक लियावे के पडल बा ।”

मन्त्री भट्टराई हवाई सेवा के क्षेत्र मे दुनु संस्था अन्तरसम्बन्धित रहल उल्लेख करत उड्डयन क्षेत्र के सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रशिक्षण आ नियमन मे एकरा से आउर उचाइ प्राप्त करेके विश्वास भी रखनी ।

युरोपेली सङ्घ (इयू) नेपाल वायुसेवा निगम के कालोसूची मे राखल विषय मे सांसदलोग से उठावल सवाल मे उ दायित्व आ जिम्मेवारी मे द्वन्द्व भईला से वितल समय मे समस्या उत्पन्न हो रहल स्वीकार करत ऐन अईला के बाद उ समस्या हल होखेके विश्वास दिलवनी ।

देश मे विसं २०५३ मे नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन पारित भईल रहे । विसं २०५६ मे नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बन के काम करत आईल रहे । सभी काम एगो ऐन से होत आईल रहे । विधेयक उपर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) के कोमल ओली आ रामनारायण बिँडारी, नेपाली काँग्रेस के राधेश्याम अधिकारी आ सांसद जितेन्द्रनारायण देव लगायत छलफल कईले रहनी ।

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