पर्सा आ बारा जिल्ला मे निषेधाज्ञा, जरुरी पडला पर सेना परिचालन कईल जा सकता

वीरगंज ३० बैशाख

मध्य तराई के बारा आ पर्सा मे कोरोना संक्रमित के संख्या बढला सँगे जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा आ बारा निषेधाज्ञा जारी कईले बा ।

क्राइसिस मेनेजमेन्ट सेन्टर के मंगर के दिने बईठल बईठक से कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण के खातिर वैशाख २५ गते जारी भइल निषेधाज्ञा के आउर प्रभावकारी बनावत निषेधाज्ञा जारी करेके निर्णय कईले बा ।

पर्सा के वीरगंज से कार्यालय के काम तथा आउर प्रयोजन के खातिर बारा आवतजावत होखेवाला अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा, (विद्युत, सञ्चार, खानेपानी, बैंक, खाद्यान्न, दूध, पानी, ग्यास, तेल, तरकारी, औषधि, एम्बुलेन्स) बाहेक आउर सवारी साधनसब के पूर्ण रुप मे बन्देज लगावे के निर्णय कईले बा ।

संक्रमण के जोखिम के मध्यनजर करत स्थानीय प्रशासन से जारी भईल सिकिस्त मरेजी प्रयोजन बाहेक के हस्तलिखित तथा ई–पास भी बिहान से खारेज करेके निर्णय कईले बा ।

भारत सँगे सीमा नाका जुडल जगहासब से आवात जावत मे पूर्ण रुप मे बन्द करेके निर्णय कईले बा आ अत्यावश्यक काम बाहेक आउर काम के खातिर केहु के भी घर से बाहर ना निकले खातिर निहोरा कईले बा ।

एहितरे पर्सा मे कोरोना भाइरस (कोभिड —१९) के संक्रमण व्यापक बनत गईल आ इहे क्रम मे आजु मात्र ३९ जने के कोभिड —१९ के संक्रमण पुष्टि भईला से संक्रमण दोसर जगहा फईले ना देवे खातिर रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन के प्रभावकारी बनावे खातिर आजु पर्सा के प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु कुमार कार्की के अध्यक्षता मे बईठल जिल्ला सुुरक्षा समिति के बईठक से निषेधाज्ञा जारी करेके निर्णय कईले बा ।

बईठक से संक्रामक रोग ऐन, २०२० के दफा २ तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ के दफा ६ के उपदफा ३ बमोजिम आजु सँझिया ८ बजे से २०७७ जेठ ५ गते रात १२ बजे तक पर्सा जिल्लाभरी लागू होखेवाला किसिम से निषेधाज्ञा जारी करेके आ उ निषेधाज्ञा अवधिभर लागू होखेवाला किसिम से अईसन आदेशसब जारी करेके निर्णय कईले बा ।

निषेधाज्ञा अवधिभर औषधी उपचार तथा आउर अत्यावश्यक काम मे बाहेक कउनो भी आदमी के घरबाहर निकले ना मिली ।

शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, खानेपानी, दुध, विद्युत, दमकल, संचार, भन्सार, आइसीपि, क्वारेन्टाइन, फोहरमैला व्यवस्थापन, इन्धन, एम्बुलेन्स, औषधी जईसन बहुते जरुरी सेवा बाहेक आउर सभी दोकान, उद्योग, व्यवसाय, सेवा संचालन बन्द रही ।

स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी से प्रयोग करेके बाहेक सभी किसिम के सार्वजनिक तथा निजी यात्रुबाहक सवारी साधन सञ्चालन मे रोक लगावे के बईठक के निर्णय बा ।

सीमाना जुडल सीमा नाकासब तथा खुल्ला सीमानाका के कउनो भी जगहा से यात्रुलोग के आवागमन निषेध कइला मे चोरालुका के आदमीसब के आवागमन रोके खातिर सुरक्षाकर्मीलोग के व्यापक गस्ती बढावेके आ आउर जिल्ला से होखेवाला आदमीस के आवातजावत भी मिति २०७७ जेठ ५ गते रात के १२ बजे तक के खातिर बन्द कईल बा ।

भारत से नेपाल आवेवाला तरकारी ढुवानी करेवाला मालबाहक साधन के रजतजयन्ती चौक मे मात्र पल्टी करे देवेके ।

ओईसन तरकारी के आउर जिल्ला के खातिर मात्र ढुवानी करे देवेके माकिर पर्सा जिल्ला के खातिर ढुवानी तथा बिक्री वितरण करे ना देवेके बईठक के निर्णय बा ।

निषेधाज्ञा अवज्ञा भा अवलेहलना करेके भा काम मे बाधा पुगावेवाला आदमी के जरुरत मुताविक बल प्रयोग करके कारवाही भी कईल जाई ।

कोभिड १९ पोजेटिभ देखल गईल आदमीस के सम्पर्क मे आईल सभी आदमीसब के शीघ्र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ्ग करके चेकजाँच के काम के तेजी करेके ।

एकरा खातिर जनशक्ति सहित आउर उपकरण एवं स्वास्थ्य सामान के व्यवस्था के खातिर सम्वन्धित तालुक निकायसब मे निहोरा करेके भी बईठक से निर्णय कईले बा ।

एकरा साथे कोभिड १९ के संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रण करे खातिर तथा जिल्ला मे शान्ति सुव्यवस्था कायम करे खातिर बहते संक्रमण भईल तथा बहुते जोखिम मे रहल जगहासब मे नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी बल के अलावा स्थानीय प्रशास ऐन, २०२८ के दफा ६ के उपदफा २ मुताविक नेपाली सेना के भी परिचालन करेके बईठक मे निर्णय भईल जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा जनवले बा ।

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