पर्सा मे जोर–बिजोर प्रणाली मुताविक दोकान खोलेके निर्णय खारेज

वीरगंज २५ जेठ
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा जोर–बिजोर प्रणाली मुताविक दोकान खोलेके निर्णय खारेज कईले बा ।
व्यवसायी आ सर्वसाधरण से तोकल शर्त तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डसब पालना ना कईला के चलते कोरोना संक्रमण के जोखिम बढे सकेके देखल गईल जिल्ला सुरक्षा समिति के शुकके सँझिया बईठल बईठक से उ निर्णय अभी कार्यान्वयन ना करेके निर्णय कईल पर्सा के सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेत जानकारी देहनी ।
बस्नेत के मुताविक जेठ २१ गते के निर्णय नम्बर २ के बुँदा नम्बर ५ आ ६ मे उल्लेखित व्यवसाय सञ्चालन करे देवेके निर्णय अभी कार्यान्वयन ना करेके निर्णय भईल बा ।
कहत उ ‘व्यवसायी आ सर्वसाधरण से तोकल शर्त तथा स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डसब पालना कईल ना मिलल ।
जोखिम के ख्याल हि ना करके बजार मे सवारी साधन प्रयोग करके अनावश्यक भिडभाड कईल मिलल ।
एकरा से संक्रमण के आउर जोखिम बढेके खतरा देखल गईला के बाद शनिचर से हि उ निर्णय कार्यान्वयन ना करेके निर्णय करेमे बाध्य भईल बानी ।’
जेठ २१ गते बईठल जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र के बईठक से शुक से जोर–बिजोर प्रणाली (गते) मुताविक दोकान खोले देवेके निर्णय कईले रहे ।
उ निर्णय मुताविक जोर गते के दिन कपडा, कस्मेटिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स लगायत के सामान सबेरे ११ बजे से दिन के ४ बजे तक सञ्चालन करेके अनुमति देहल गईल बा ।
एहितरे जोर गते के दिन हार्डवेयर, साइकल, मोटर तथा मोटर पार्टस, अटोवक्र्स, भाँडावर्तन, सुनचाँदी, फर्निचर तथा आउर दोकान सबेरे ११ बजे से दिन के ४ बजे तक सञ्चालन करे सकेके निर्णय कईले रहे ।






