वीरगंज मे निषेधाज्ञा लागु भईला के बाद नगर क्षेत्र सुनसान, परिक्षण के काम सुरु

वीरगंज १० सावन
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहर जाए लागला के बाद वीरगंज मे आजु से अनिश्चितकाल के खातिर निषेधाज्ञा लगावल गईल बा ।
निषेधाज्ञा के पहिलका दिन वीरगंज बजार क्षेत्र सुनसान रहल रहे ।
जरुरी काम से चलल सर्वसाधरण बाहेक सडक मे सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी आ सफाईकर्मी मात्र देखल गईल बाडन ।
भितरी गल्लीसब मे दोकान व्यवसाय खुलल बा आ कुछ आदमीसब के चहलपहल भी देखल गईल बा ।
बाहर जिल्ला से वीरगंज आईललोग के फिर्ता पठावल गईल बा ।
पिछिलका एक हप्ता मे वीरगंज मे कोरोना संक्रमण से तीन जने के मृत्यु भईल बा आ पर्सा मे मिलल ७० संक्रमित मेसे अधिकांश वीरगंज के बाडन ।
गण्डकस्थित अस्थायी कोभिड अस्पताल मे ईलाज करा रहल भारत नइहर भईल वीरगंज–२१ रहेवाला १७ बरीस के युवती के शुक के दिने मृत्यु भईल ।
शुक के सबेरे वीरगंज के कोभिड अस्पताल के आइसोलेसन मे वीरगंज–११ श्रीपुर के ८५ बरीस के जनानी के मृत्यु भईल रहे आ मंगर के दिने आइसोलेसन मे ज्यान गुमावल माइस्थान के ७० बरीस के बुढ मे बुध के दिने कोरोना संक्रमण पुष्टि भईल रहे ।
संक्रमित सँगे मृतक के संख्या बढे लागला के बाद जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र संक्रामक रोग ऐन, २०२० मुताविक महानगर मे दोसर आदेश ना होखे तक के खातिर निषेधाज्ञा जारी कईले बा ।
संक्रमण व्यापक बनल देखल गईल, पिछिलका समय लक्षण सहित के कोरोना संक्रमितलोग भी देखाई देवे लागल, कुछ संक्रमित के मृत्यु भईल आ कोभिड अस्पताल के आइसोलेसन मे रहल आउर कुछ के अवस्था भी जटिल देखल गईला से निषेधाज्ञा जारी कईल सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेत जानकारी देहनी ।
निषेधाज्ञा समय भर दवाबिरो तथा आउर जरुरी काम मे बाहेक कउनो भी आदमीसब घरबाहर निकले ना मिलेके, शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, खानेपानी, दुध, विद्युत, दमकल, संचार, भन्सार, आइसीपि, ड्राईपोर्ट, बैंक, क्वारेन्टाइन, फुहरमैला व्यवस्थापन, इन्धन, एम्बुलेन्स, दवाई जईसन भी जरुरी सेवा बाहेक आउर सभी दोकान, उद्योग, व्यवसाय, सेवा संचालन करे ना मिली ।
स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी से प्रयोग करेके तथा जरुरी सामान तथा मालसामान ढुवानी करेके बाहेक सभी किसिम के सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालन मे रोक लगावल गईल बा ।
भारतीय सीमा क्षेत्र से चोरालुका के आवेवाला आदमीसब के आवागमन रोके खातिर सुरक्षाकर्मीलोग के गस्ती बढावेके, जरुरी अवस्था मे नेपाल आवेवाला नेपाली के खातिर रक्सौल–वीरगंज सीमा नाका से मात्र आवे देवेके निर्णय कईल बा ।
निर्णय के अवज्ञा करेवाला के संक्रामक रोग ऐन, २०२० तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मुताविक कारवाही करेके निर्णय भी भईल बा ।





