प्रदेश २ मे भारत से प्रवेश मे कडाइ करे खातिर उच्च अदालत के आदेश

वीरगंज १६ सावन

उच्च अदालत जनकपुरधाम के वीरगंज इजलास से भारत से घर फिर्ता होखेवाला नेपाली बाहेक आउर के कउनो भी तरिका से नेपाल प्रवेश करे ना देवे खातिर प्रदेश २ के जिल्ला के प्रशासन कार्यालयसब के आदेश देहले बा ।

अधिवक्ता सुधीरकुमार कर्ण से दायर कईल रिट उपर सुनुवाई करत न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य के इजलास से नेपाली नागरिक कपे स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदण्ड पालना करके प्रवेश करे देहला के बाहेक आउर केहु के भी नेपाल प्रवेश मे निषेधात्मक रुप मे कडाइ करे खातिर पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय के अन्तरिम आदेश देहले बा ।

अईसन व्यवस्था मे प्रदेश २ के सभी जिल्ला मे एकरुपता कायम करे खातिर भी उच्च अदालत आदेश देहले बा ।

अदालत से पर्सा जिल्ला के नेपाल भारत सीमा क्षेत्र के वासिन्दा के भारत आवत जावत नियन्त्रण मे कडाइ करेके आ जनचेतना अभिवृद्धि करे खातिर आदेश देहले बा ।

कोरोना महामारी के समय मे आउर मरेजी के ईलाज प्रभावकारी ना भईल कहत उच्च अदालत से नारायणी अस्पताल मे बहिरंग सेवा सञ्चालन करेके भी आदेश देहले बा ।

कोभिड संक्रमण बाहेक के आउर मरेजीलोग के ईलाजज के व्यवस्था अदालत के आदेश प्राप्त मिति से बेसी मे १५ दिन भितर नारायणी अस्पताल से सुरु करेके आदेश देहले बा ।

एहितरे कोरोना महामारी के चलते मृत्यु भईल आदमी के दाहसँस्कार मृत्यु से पहिले उनका से व्यक्त कईल इच्छा भा मृतक के परिवार के निकटम् सदस्य (अभिभावक) के इच्छा बमोजिम साँस्कृतिक परम्परा के सम्मान करत जरावेके भा हलावे के काम के निरन्तरता देवेके आदेश देहले बा ।

प्रादेशिक स्तर मे नदी भा एकान्तपन सहित के वातावरणीय अनुकूल एवम यथासभ्मव सहज पहुँच के जगहा मे कम्ती मे प्रादेशिक रुप मे एक बिद्युतीय शबदाह गृह स्थापना करे खातिर भी अदालत प्रदेश २ सरकार के सामाजिक विकास मन्त्रालय के नाम मे अन्तरिम आदेश देहले बा ।

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