वीरगंज मे ३१ गते तक बढल निषेधाज्ञा

वीरगंज २५ भादो
संक्रमित मिलेके क्रम घटला पर भी वीरगंज मे निषेधाज्ञा के निरन्तरता देहल गईल बा । बियफे के दिने बईठल जिल्ला सुरक्षा समिति के बईठक से इहे भादो ३१ गते तक निषेधाज्ञा जारी कईले बा ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङ के अध्यक्षता मे बईठल बईठक से वीरगंज महानगरपालिका क्षेत्र भितर लगावल गईल निषेधाज्ञा भादो २५ गते तक निरन्तरता देवेके निर्णय कईल जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा जनवले बा ।
वीरगंज मे सावन १० गते से हि निषेधाज्ञा बा । सावन १९ गते से पर्सा जिल्लाभर निषेधाज्ञा लगावल गईल रहे ।
सावन ३१ गते के निर्णय से सेना परिचालन सहित भादो १३ गते सबेरे ५ बजे तक के खातिर निषेधाज्ञा लगावल गईल रहे । भादो १२ गते के बईठक से जिल्लाभर लगावल गईल निषेधाज्ञा वीरगंज मे मात्र सिमित रहे ।
भादो १९ गते से वीरगंज मे एकतर्फीरुप मे दोकान सञ्चालन होत आईल बा । भादो १२ गते बईठल जिल्ला सुरक्षा समिति आ संकट व्यवस्थापन केन्द्र के बईठक से भादों १९ गते से दोकान खोले देवेके निर्णय कईले रहे ।
बियफे के दिने जारी सूचना मे भी वीरगंज महानगरपालिका क्षेत्र भितर रहल दोकानसब शनिचर के बाहेक हरेक दिन दिनके ११ बजे से ४ बजे तक स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना होखेवाला किसिम से आ भिडभाड ना होखेवाला किसिम से सञ्चालन करे मिलेके उल्लेख बा ।
तरकारी तथा फलफुल बिक्री वितरण के खातिर रेल्वे रोड मे घण्टाघर से २ सय मिटर स्कुल से दक्षिण ओरी एकतर्फी रुप मे मात्र दोकानसब राखेके, दु दोकान बीच के दुरी कम्ति मे १५ फिट होखेके, ताोकल समय आ जगहा के अलावा आउर समय भा जगहा मे कउनो भी किसिम के दोकान खोलल, सामान बेंचल भा भिडभाड कईल मिलला पर कानुन बमोजिम कारबाही करेके चेतावनी प्रशासन देहले बा ।
आपन आपन दोकान मे आवेवाला ग्राहकबीच के सामाजिक दुरी कायम करेके, भिडभाड नियन्त्रण करेके सभी जिम्मेवारी व्यवसायी के होखेके आ स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड के उलघंन भईला पर व्यवसायी के हि कारबाही करेके प्रशासन के निर्णय मे उल्लेख बा ।
दोकान सञ्चालन आ तरकारी तथा फलफुल बिक्री कईला पर सामाजिक दुरी लगायत के मापदण्ड पालना ना कईला पर संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० मुताविक कारबाही करेके चेतावनी प्रशासन देहले बा ।
सञ्चालन करे ना मिलेवाला सेवासब
जिल्ला भितर के सभी किसिम के निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनसब सञ्चालन करेके, मेला, महोत्सव, जात्रा सञ्चालन करेके, आदमीसब जम्मा होखेके, जुलुस करेके, चार जने से बेसी आदमी एक जगहा मे जम्मा होखेके, शैक्षिक संस्थासब, प्रशिक्षण केन्द्र, ट्युसन सेन्टर, भाषा किलास लगायत के गतिविधि, डिपार्टमेन्ट स्टोर, मनोरंजन स्थल, शैलुन, व्युटी पार्लर, स्वीमिङ पुल, समूह मे खेलेवाला खेलकुद आ पुस्तकालय आदी ।
चाय दोकान, खाजा घर, होटल रेष्टुरेन्ट भी खोले ना मिलेके सूचना मे उल्लेख बा ।




