चौरसिया हत्या के घटना मे २ जने पूर्पक्ष के खातिर थुना मे

वीरगंज १८ अगहन
नेकपा कार्यकर्ता मुकेश चौरसिया के हत्या अभियोग मे पकडाईल दु जने के पुर्पक्ष के खातिर थुना मे पठावल गईल बा ।
पर्सा जिल्ला अदालत मे थुनछेक बहस के बाद न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्मा के इजलास से अखिलेश कहेवाला अशेसर प्रसाद चौरसिया आ उत्तम कहेवाला निरंजन तिवारी के पुर्पक्ष के खातिर थुना मे पठावे के आदेश देहले बाडन ।
पकडाईल ५ जने मेसे आउर दु जने के अदालत २ लाख रोपेया धरौटी मे छोडे खातिर आदेश देहले बा । एक जने नाबालक के साधारण तारेख मे रिहा करत अभिभावक के जिम्मा लगावे खातिर आदेश देहल अदालत के श्रेस्तेदार कृष्ण अधिकारी जानकारी देहनी ।
हनिफ मियाँ आ देवा सहनी सँगे २÷२ लाख रोपेया धरौटी माग कईल बा । बुध के दिने हि धरौटी बुझा के उलोग रिहा भइल बाडन । कातिक ६ गते विन्दबासिनी गाँव कमिटि के सपथ ग्रहण समारोह मे दु पक्षबीच झडप भईला पर मुकेश गम्भिर घायल भईल रहलन ।
ओकर बिहान भईला ईलाज के समय मे मुकेश के मृत्यु भईल रहे । घटना मे संलग्न रहल आरोप मे दु पक्ष से १ बालक सहित २८ जने विरुद्ध मुद्धा दर्ता कईल रहे ।
पुलीस के राय प्रतिवेदन के आधार मे सरकारी वकिल कार्यालय संविधान सभा सदस्य राजकुमार गुप्ता सहित ७ जने विरुद्ध मुद्धा ना चलावल रहे ।
बाँकी १६ जने के पुलीस अभी भी पकडाईल नइखन । प्रतिवादीलोग निवेदन लेके अदालत अईला पर बयान लेके प्रक्रिया अगाडि बढावे के ना त उलोग विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी होखेके इजलास सहायक संजय कुमार यादव जानकारी देहनी ।





