यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ कार्यान्वयन करे खातिर उच्च आदालत जनकपुर अस्थाययी इजलास वीरगंज देहलख आदेश

वीरगंज १५ माघ
जिल्ला प्रसासन कार्यालय पर्सा, बीरगंज माहानगपालिका, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्सा, यातायात व्यवस्था कर्यालय वीरगंज के बिपक्षी बनाके उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास बीरगंज मे दायर कईल रिट निबेदन मे सुनवाई करत यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ कार्यान्वयन करे खातिर आदेश देहले बा ।
बारा कलैया उपमाहानरपलिका वार्ड नं. २३ अभी बीरगंज महानगरपलिक वार्ड नं. १५ रहेवाला अरुण कुशवाहा से दायर कईल रिट नं. द्दण्ठट(धय(ण्द्दढढ मे मे अधिवक्ता सराजुल मन्सुर से बहस कईल मुद्दा मे पुस १३ गते के फैसला के निर्णय नं. ४५ के ६ नं. बेन्च मे माननीय श्री कृष्ण बहादुर थापा आ माननीय श्री अन्जु उप्रेती ढकाल के संयुक्त इजलास से रिट के सुन्वाइ करत बिपक्षिलोग उपर अईसन आदेश देहले बा ।
वीरगंज से सञ्चालित अटो, इ–रिक्सा, टेम्पू तथा सभी सर्व्जानिक सवारी साधनबस के यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ के दफा ४५,७५,९६, १०२, १२३ तथा बीरगंज माहानगपालिका के “यातायात तथा सवारी व्यसथापन कार्यविधि २०७६” के दफा ८, १०, १२ भईल व्यवस्था अन्तर्गत वीरगंज मे संचालित सभी सवारी साधन व्यवस्था, बिना लाइसेन् सवारी साधन चलावे ना होखेके, बिना रास्ता इजाजतपत्र यातायात सेवा सन्चालन करेके ना होखी, भाडा निर्धारण करेके, यात्री बाहक सर्वजनिक सावारी मे उ सवारी के दर्ता प्रमान पत्र मे लिखल सिट से बेसी यात्री राखे ना होखेके, बीरगंज महानगरपालिका भितर भाडा मे चलेवाला हरेक सर्वजनिक सवरीसब से तोकल सुल्क तिर के रुट इजाजत लेवेके पडि ।
माहानगरपालिका के रुट इजाजत पत्र बिना सर्वजनिक सवारी सधन चलावे ना मिली । माकिर पर्सा जिल्ला मे अईसन मिलला से उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास बिरगंज ई दफा मे भईल व्यसथा के लागू करे खातिर बितल पुस १३ गते मे भईल रिट फैसला आदेश मे अईसन ठहर कईले बा ।
ई व्यवस्था लागू करे खातिर उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास बिरगंज प्रशासन कार्यालय पर्सा, बीरगंज माहानगरपालिका, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय पर्सा, यातायात व्यवस्था कर्यालय बीरगंज के आदेश देहल अदालत स्रोत जनवले बा ।






