कालिकामाई मे हाजिर कराके काम करावे खातिर उच्च अदालत देहलख आदेश

वीरगंज २० माघ

उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलाश वीरगंज कालिकामाई गाँवपालिका के नाम मे अन्तरिम आदेश जारी कईले बा ।

गाँवपालिका के सेवा ईकाइ मे कार्यरत एमआईएस अपरेटर आ फिल्ड सहायक के म्याद थप सम्बन्धि मुद्दा उच्चा अदालत तक पुगला के बाद सोमार के दिने न्यायाधीश गणेश प्रसाद बराल आ न्यायाधिश अन्जु उप्रेती के संयुक्त इजलाश से अन्तरिम आदेश जारी कईले बा ।

एमआइएस अपरेटर लक्ष्मण साह माघ १४ गते उच्च अदालत मे दर्ता करावल उत्प्रेषण परमादेश मुद्दा मे एतवार के दिने सुनवाई करत दु जने न्यायाधिशलोग के संयुक्त इजलाश से हाजिर कराके काम करे देवे खातिर आन्तरिम आदेश जारी कईले बा ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग पुस २० गते म्याद थप करे खातिर देहल निर्देशन भी गाँवपालिका से पालना ना कईला के बाद एमआइस अपरेटर लक्ष्मण साह उच्च अदालत मे कालिकामाई गाँवपालिका कार्यालय, गाँवपालिका के प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, गाँवपालिका अध्यक्ष आ गाँव कार्यापालिका विरुद्ध देहल मुद्दा मे सुनवाई करत अन्तरिम आदेश जारी कईले बा ।

कालिकामाई गाँव कार्यपालिका के पुस ११ मे भईल प्रस्ताव नं. ८ के निर्णय आ उ निर्णय के आधार मे भईल पत्रचार कार्यान्वयन ना करके आयोजना के लक्ष्य मुताविक निवेदक साह के हाजिर कराके काम करे देवेके कहके विपक्षीलोग के नाम मे उच्च अदालत नियमावली २०७३ के नियम ४२(१) बमोजिम आन्तरिक आदेश जारी कईले बा । ओकर जानकारी विपक्षीलोग के करावे खातिर भी आदेश मे उल्लेख बा ।

रिट निवेदक एमआइएस अपरेटर साह के ओरी से अधिवक्ता कमल मोहन पोखरेल आ विपक्षी कालिकामाई गाँवपालिका कार्यालय समेत के ओरी से अधिवक्ता रामनाथ महतो बहस कईले रहलन ।

एकरा से पहिले एमआइस अपरेटर आ फिल्ड सहायक के म्याद थप करे खातिर विभाग से देहल निर्देशन गाँवपालिका से पालना ना कईला के बाद उच्च अदालत मे मुद्दा पडल रहे ।

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