कालिकामाई मे प्रशासकिय अधिकृत साह के बदमासी, साह के हाजिर करईला पर भी काम करे ना देहलन

वीरगंज २६ माघ
पर्सा के कालिकामाई गाँवपालिका उच्च अदालत के आदेश भी अवहेलना कईले बा । उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलाश वीरगंज गाँवपालिका के सेवा ईकाइ मे कार्यरत एमआईएस अपरेटर लक्ष्मण साह के हाजिर कराके काम करे देवेके देहल निर्देशन गाँवपालिका मनले नइखे ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जयचनन्द्र साह एमआईएस अपरेटर लक्ष्मण साह के हाजिर करे देहला पर भी काम करे नइखन देहले । उ एमआईएस अपरेटर से करेवाला जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, वियाह दर्ता लगायत के घटना दर्ता अनलाइन अपडेट करेके काम कम्प्युटर अपरेटर मंजय दास से करा रहल बाडन ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग गाँवपालिका के सेवा ईकाइ मे कार्यरत एम.आई.एस. अपरेटर लक्ष्मण साह आ फिल्ड सहायक भेष साह के करार सेवा के म्याद थप करे खातिर देहल निर्देशन भी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत साह पालना ना कईला के बाद उच्च अदालत मे मुद्दा पडल रहे ।
विभाग च.न. १३६४ भईल मिति २०७७ पुस २० गते के पत्र मार्फत म्याद थप करे खातिर देहल निर्देशन मुताविक अधिकृत साह माघ १३ गते तक म्याद थप करेके ना मानला के बाद उच्च अदालत जनकपुर अस्थाई इजलाश वीरगंज मे माघ १४ गते एमआईएस अपरेटर लक्ष्मण साह मुद्दा दर्ता करवले रहलन ।
एमआईएस अपरेटर साह उच्च अदालत मे दर्ता करावल उत्प्रेषण परमादेश मुद्दा मे माघ १९ गते सुनवाई करत न्यायाधीश गणेश प्रसाद बराल आ न्यायाधिश अन्जु उप्रेती के संयुक्त इजलाश से हाजिर कराके काम करे देवे खातिर अन्तरिम आदेश जारी कईले रहे ।
उहे आदेश मुताविक गाँव कार्यपालिका के कार्यालय माघ २१ गते पुगल एमआईएस अपरेटर लक्ष्मण साह के अदालत के आदेश के प्रमाणित प्रतिलिपी सहित के निवेदन लेवे खातिर भी सुरु मे अधिकृत साह ना मनले रहलन । बाद मे वार्ड अध्यक्ष पवन तिवारी निवेदन मे तोक लगईला के बाद अधिकृत साह निवेदन दर्ता कईले रहलन ।
निवेदन दर्ता उहे दिन भईला पर भी वार्ड अध्यक्ष से लगावल तोक मुताविक अदालत से आदेश के बारे मे जानकारी मिलला के बाद एतवार के दिने उ कर्मचारी के हाजिर त करावल गईल माकिर काम करे नइखे देहल गईल बतवले बानी । काम करे खातिर सोमार के दिने गाँवपालिका कार्यालय पुगल एमआइएस अपरेटर साह प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत साह हमरा कुछो मालुम नइखे कहत हाजिर करके जाए खातिर कहल उ सिकाईत कइनी ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत के राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग म्याद थप करे खातिर देहल निर्देशन भी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत साह २५ दिन तक पालना ना कईला के बाद एमआइस अपरेटर साह उच्च अदालत मे कालिकामाई गाँवपालिका कार्यालय, गाँवपालिका के प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, गाँवपालिका अध्यक्ष आ गाँव कार्यापालिका विरुद्ध देहल मुद्दा मे सुनवाई करत अन्तरिम आदेश जारी कईले रहे ।
कालिकामाई गाँव कार्यपालिका के पुस ११ मे भईल प्रस्ताव नं. ८ के निर्णय आ उ निर्णय के आधार मे भईल पत्रचार कार्यान्वयन ना करके आयोजना के लक्ष्य मुताविक निवेदक साह के हाजिर कराके काम करे देवेके कहके विपक्षीलोग के नाम मे उच्च अदालत नियमावली २०७३ के नियम ४२(१) बमोजिम आन्तरिक आदेश जारी कईले रहे ।
अदालत नियम विपरित के एगो निर्णय कार्यन्वयन करे खातिर अन्तरिम आदेश देहला के बाद भी गाँव कार्यपालिका के बईठल बईठक से फेनु नियम विपरित निर्णय कईले बा ।
एगो कार्यपालिका सदस्य के मुताविक आदलत से आदेश जारी कईल दिन माघ १९ गते वीरगंजस्थित प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत साह के क्वाटर मे बईठल कार्यपालिका के बईठक से उ दु कर्मचारी के म्याद थप ना करेके निर्णय कईले बा । ओकरा से अदालत के निर्णय भी अवहेलना होखेके संकेत देखल गईल बा ।
बितल बरीस राष्ट्रव्यापी खुल्ला प्रतियाेिगताद्वारा देशभर के ७५३ स्थानिय तह मे समाजिक घटना दर्ता सुदृढकिरण के खातिर एमआइएस अपरेटर आ फिल्ड सहायक नियुक्त भईल रहलन ।






