वीरगंज महानगर भितर के शैक्षिक संस्था वैशाख मसान्त तक बन्द करे खातिर निर्देशन

वीरगंज ०७ बैशाख
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा वीरगंज महानगरपालिका भितर के शैक्षिक संस्था बैशाख मसान्त तक बन्द करे खातिर निर्देशन देहले बा । विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र के भौतिक रुप मे उपस्थित ना होके भर्चुअल भा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ के विधिसब अपनाके शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन करे करावे खातिर निर्देशन देहले बा ।
मंगर के दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरे सूचना जारी करत ओईसन निर्देशन देहले बाडन । सरकार वीरगंज महानगरपालिका के उच्च जोखिम मे राख के विद्यालय बन्द करे खातिर निर्देशन देहले बा । वीरगंज मे वैशाख १२ गते से दु सिफ्ट करके परीक्षा सञ्चालन करेके तईयारी हो रहल बा ।
एहितरे प्रशासन कार्यालय विद्यालय आ कलेज के पूर्व निर्धारित परीक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा के सभी किसिम के प्रयोगात्मक किलास जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना करके सञ्चालन करेके कहल गईलल बा । महानगरपालिका किलास १ से ५ तक मूल्यांकन विधि के आधार मे किलास पास करेके कहला पर भी निजी शैक्षिक संस्था परीक्षा लेवेके तइयारी कर रहल बाडन ।
सिनेमाहल पार्टी प्यालेस, जिमखाना, स्विमिङ पुल, सभा, आमसभा, जुलुस, हाटबजार आ रंगशाला मे होखेवाला दर्शक सहित के खेलकुद, आदमीसब के भिडभाड होखेवाला कउनो भी कार्जक्रम बैशाख मसान्त भितर ना करेके÷ना करावेके, मठ मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च लगायत धार्मिक स्थाल मे जनस्वास्थ्य के मापदण्ड पालना करके वैशाख मसान्त तक नित्य पुजा बाहेक भिड जम्मा होखेवाला कउनो पाठ पुजा ना करेके, मेला महोत्सव, जात्रा, पर्व, वियाह, न्वारान, पास्नी, ब्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान, मलामी लगायत के जरुरी परम्परागत धार्मिक तथा साँस्कृतिक क्रियाकलापसब सञ्चालन कईला पर २५ जने से बेसी भेला ना होखेके, पार्टी प्यालेस प्रयोग करेके भईला पर प्रमुख जिल्ला अधिकारी के पूर्व स्वीकृति लेके २५ जने मात्र सहभागी होखेवाला किसिम से करेला सूचना मे उल्लेख बा ।
बैशाख महिना वियाह के लगन भईल महिना भईला से पार्टी प्यालेससब वियाह के खातिर एकरा से पहिले हि बुकिङ भईल बा । एहितरे सूचना मे सार्वजनिक यातायात सञ्चालन कईला पर अपनावेवाला सतर्कता के बारे मे उल्लेख कईल बा ।
कार्यालय, बैंक तथा वित्तिय संस्था, दोकान जईसन सार्वजनिक स्थल मे सेनिटाईजर आ मास्क के प्रयोग अनिवार्य करेके, मास्क ना पहिन के अईला पर बेसी मे १० रोपेया लेके मास्क उपलब्ध करावेके, मास्क ना पहिनेवाला आदमी के कार्यालय मे प्रवेश करे ना देवेके, होटल तथा रेष्टुरेन्ट सबेरे ८ बजे से सँझिया ८ बजे तक मापदण्ड पालना करके मात्र सञ्चालन करे खातिर प्रशासन निर्देशन देहले बा ।
आम नागरिक तथा सर्वसाधरण से व्यक्तिगत आ सामुदायिक सरफाई मे ध्यान देवेके, स्वाव लेहला के बाद आउर आदमी सँगे अलग रहेके आ परीक्षण के नतिजा पोजेटिभ अईला पर लक्षण सहित के संक्रमित से अस्पताल आ लक्षण रहित संक्रमित होम आइसोलेसन मे रहेके आ घर बाहर निकलला पर अनिवार्य मास्क के प्रयोग करे खातिर निहोरा कईल बा ।






