रौतहट मे जेठ १३ तक निशेधाज्ञा थप

रौतहट ६ जेठ
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट दुसरका बेर फेनु ७ दिन के खातिर जिल्ला मे निशेधाज्ञा थप कईले बा ।
समुदाय एवं सर्वसाधारण मे कोरोना संक्रमण के जोखिम कम करे खातिर जेठ १३ तक निषेधाज्ञा थप कईल जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट जनवले बा । एकरा से पहिले प्रशासन वैशाख २४ गते रात १२ बजे से ३१ गते तक निषेधाज्ञा कईले रहे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय से जारी कईल सूचना मे निषेधाज्ञा भर जरुरी काम बाहेक कउनो भी आदमी के घर बाहर ना निकले खातिर निहोरा कईल बा ।
एहितरे स्वास्थ्य, विद्युत, दुरसंचार, खानेपाी, दुध, फुहर मैला व्यवस्थापन, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, खाद्यान्न, तरकारी आपूर्ति बाहेक के आउर सभी निकाय आ सेवा के भी निषेध कईल बा आ एम्बुलेन्स, सव वाहन, दमकल लगायत सवारी पास प्राप्त सवारी साधन के मात्र सञ्चालन के अनुमति देहले बा ।
होटेल, रेष्टुरेन्ट, कपडा पसल, जिमखाना, शैक्षिक सँस्था, ब्युटी पार्लर तथा हाट बजार के बन्देज लगावल गईल बा आ वियाह, व्रतवन्ध तथा मृत्यु संस्कार लगायत के संस्कारजन्य काम मे भौतिक दूरी कायम करत बेसी मे १५ जने तक उपस्थित होखे मिलेके व्यवस्था कईल बा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईन्द्र देव यादव बतवनी ।
निषेधाज्ञा के कार्यान्वयन कमजोर
प्रशासन से जारी कईल निषेधाज्ञा रौतहट मे पूर्णरुप से पालना होखे सकल नईखे । निषेधाज्ञा के समय मे जिल्ला के अधिकांश भागसब मे हाट बजार लागेके, होटेल तथा आउर व्यापारसब भी सञ्चालन मे रहल बा । गौर नगरपालिका के पूर्व पट्टि दैनिकरुप मे हाट बजार लागला पर भी सूचना मे कहल जईसन प्रशासन कउनो कारवाही करे सकल नईखे ।
भितरी बस्ती के दोकान व्यवसाय संचालन तथा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्र्तगत रौतहट के चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्ड मे जरुरी बाहेक के यात्रुवाहक गाडीसब भी सञ्चालन मे रहला पर भी प्रशासन वास्ता कईले नईखे ।
रौतहट मे समुदाय स्तर मे ६७६ जने मे कोरोना संक्रमण पुष्टि भईल बा आ ६१ जने के ईलाज के समय मे मृत्यु भईल बा ।





