पर्सा मे निषेधाज्ञा आउर सहज, सार्वजनिक सवारी साधन भी चली

वीरगंज २० असाढ,
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण के खातिर पर्सा मे जारी निषेधाज्ञा के आउर सहज बनावल गईल बा । जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति के एतवार के दिने बईठल बईठक से आउर सहज करत निषेधाज्ञा के कायम रखले बा ।
कोरोना संक्रमण के दुसरका लहर समुदाय स्तर मे फईलला के बाद वैशाख १६ गते से पर्सा मे निषेधाज्ञा जारी बा ।
कोरोना संक्रमण के श्रृख्ला तुरे खातिर निषेधाज्ञा उपयोगी देखल गईल कहत परिमार्जित सहित निषेधाज्ञा जारी राखेके निर्णय समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष सिफारिस कईले बा ।
कुछ परिमार्जन सहित जारी निषेधाज्ञा के दोसर निर्णय ना आवे तक के खातिर कायम राखेके निर्णय भईल प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरे जानकारी देहनी । “सार्वजनिक बस जिल्ला भितर सञ्चालन करे मिलेके आ होटल तथा रेष्टुरेन्ट के आपन कुल क्षमता के ५० प्रतिशत क्षमता मे सञ्चालन करे देवेवाला किसिम से जारी निषेधाज्ञा के परिमार्जन कईल गईल बा,” कहत उ, “दुनु सेवा सञ्चालन कईला पर स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदण्ड पूर्ण रुप मे परिपालना होखेके पडल ।”
समिति घर बाहर निकलला पर एवं सार्वजनिक स्थल मे गईला पर अनिवार्य रुप मे मास्क के प्रयोग करेके आ आदमी–आदमी के बीच कम्ती मे २ (दु) मिटर के दुरी कायम करेके । भीडभाडजन्य काम ना करे खातिर सर्वसाधरण के निहोरा कईले बा ।
बेसी मे २५ जने तक के उपस्थिति मे वियाह, ब्रतबन्ध÷नामाकरण संस्कार जईसन कार्यसञ्चालन करे सकेके प्रशासन के निर्णय मे उल्लेख बा । सामाजिक संस्कार के काम तथा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन, सार्वजनिक विकास निर्माण, पेशा व्यवसाय सञ्चालन कईला पर स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदण्ड के अनिवार्य पालना करेके समिति के निर्णय मे उल्लेख बा ।
वीरगंज (इनर्वा) सीमा नाका से विदेशी नागरिक के हक मे प्रवेश निषेध कईल आ नेपाल प्रवेश करेवाला नेपाली नागरिक से तोकल स्वास्थ्य जाँच आ प्रक्रिया पुगाके स्थानीय तह से तोकल आइसोलेसन सेन्टर भा होम आइसोलेशन मे अनिवार्य रहेके व्यवस्था के कायम राखल बा ।
शैक्षिक संस्था ना खुली
वीरगंज महानगरपालिका असाढ १५ गते से हि विद्यार्थी के भौतिक उपस्थिति मे किलास सञ्चालन करेके तइयारी कईले रहे । गारजियन के लिखित सहमती मे किलास ८ से १२ के स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना कराके भौतिक उपस्थिति मे किलास सञ्चालन करेके महानगर के तईयारी रहे । माकिर स्थानीय प्रशासन निषेधाज्ञा मे शैक्षिक संस्था सञ्चालन मे रोक लगईला के चलते कार्यान्वयन मे आवे सकल नईखे ।
कोभिड व्यवस्थापन समिति के बईठक से निषेधाज्ञा आदेश मे भी सभी किसिम के सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङपुल, सपिङमल, मनोरंजनस्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, समूह मे खेलेवाला खेलकुद, पुस्तकालय, शैक्षिक संस्थासब (विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र) लगायत के शैक्षिक संस्थासब, संग्रहालय, आदी सञ्चालन करेमे रोक लगवले बा ।
नित्य दैनिक पूजाआजा बाहेक आदमी जम्मा होके धार्मिक स्थलसब मे धार्मिक एवं साँस्कृतिक क्रियाकलापसब करेके, लम्हर दूरी के एवं जिल्ला बाहर गन्तब्य होखेवाला किसिम से सञ्चालन होखेवाला सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारी साधनसब सञ्चालन करेके आ वीरगंज (ईनर्वा) नाका बाहेक के भारत से जिल्ला प्रवेश करेवाला आउर नाका से सीमा वारपार आवागमन मे रोक लगावल गईल समिति के निर्णय मे उल्लेख बा ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय वीरगंज बाहेक आउर नाका से आवागमन मे रोक लगईला पर भी खुल्ला सीमा के चलते आउर नाका आ नाका बाहेक के क्षेत्र से भी नेपाली आ भारतीय नागरिकसब ओहोर दोहोर कर रहल बाडन ।






