जिल्ला ट्राफिक प्रहरी आ वीरगंज महानगरपालिका उच्च–अदालत के आदेश के अटेरी कईलख

वीरगंज ०८ कुवार

उच्च–अदालत जनकपुर अस्थाई इजलास बीरगंज जिल्ला ट्राफिक प्रहरी, बीरगंज महानगरपालिका लगायत अनेकन सरोकारवाला निकाय उपर देहल आदेश के अटेरी कईले बाडन ।

मुदा नं. द्दण्ठट–धय–ण्द्दढढ मे रिट निबेदन मे मिति २०७७÷०९÷१३ गते के फैसला के निर्णय नं. ४५ के ६ नम्बर बेन्च मे मानननिय श्री कृष्ण बहादुर थापा आ मानननिय श्री अन्जु उप्रेती ढकाल के संयुक्त इजलास से रिट के सुनवाइ करत बिपक्षिलोग जिल्ला प्रसासन कार्यालय पर्सा, बीरगंज माहानगरपालिका बीरगंज, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय पर्सा, यातायात व्यवस्था कर्यालय बीरगंज के पर्सा जिल्ला के बीरगंज से संचालित अटो, ई–रिक्सा, टेम्पू तथा सभी सार्वजनिक सवारी साधनसब के यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ के दफा ४५,७५,९६, १०२, १२३ तथा बीरगंज माहानगरपालिका के “यातायात तथा सवारी व्यवसथापन कार्यविधि २०७६” के दफा ८, १०, १२ भईल व्यवस्था अन्तर्गत बीरगंज मे संचालित सभी सवारी साधन व्यवस्था बिना लाइसेन् सवारी साधन चलावे ना होखेके, बिना रुट इजाजतपत्र लेहले यातायात सेवा सञ्चालन ना करेके, भाडा निर्धारण करेके, यात्री बाहेक सर्वजनिक सावारी मे उ सवारी दर्ता प्रमाण पत्र मे लिखल सिट से बेसी यात्री राखे ना मिलेके, बीरगंज महानगरपालिका भितर भाडा मे चलेवाला सभी सार्वजनिक सवारीसब से तोकल शुल्क तिर के रुट इजाजत लेवेके उल्लेख बा ।

माहानगरपलिका के रुट इजाजत पत्र बिना सर्वजनिक सवारी सधन चलावे ना मिलेके आदेश बा माकिर पर्सा जिल्ला मे ओईसन ना मिलला से उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास बीरगंज ई दफा मे भईल व्यसथा लागू करे खातिर मिति २०७७÷०९÷१३ गते मे भईल रिट फैसला आदेश मे अईसन ठहर कईले बा ।

ई व्यवस्था लागू करे खातिर उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास बीरगंज जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, बीरगंज माहानगरपालिका बीरगंज, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय पर्सा, यातायात व्यवस्था कर्यालय बीरगंज के आदेश देहले बा । आदेश के अभी तक कार्यान्वयन ना भईला से ई सरोकारवाला निकाय उपर अनेकन शंका हो रहल जानकारलोग के कहनाम रहल बा ।

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