अशोक राई के पार्टी दर्ता यथास्थिति मे राखेके सर्वोच्च के आदेश
अशोक राई के पार्टी दर्ता यथास्थिति मे राखेके सर्वोच्च के आदेश

काठमाण्डु २ जेठ
सर्वोच्च अदालत जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन के विषय मे भईल निर्णयसब यथास्थिति मे राखे खातिर निर्वाचन आयोग के नाम मे अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी कईले बा ।
जसपा नेपाल के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव से दायर कईल रिट मे सुनुवाइ करत न्यायााधीश विनोद शर्मा के इजलास से पार्टी विभाजन के बाद निर्वाचन आयोग से कईल दोसर दल दर्ता लगायत के निर्णय यथास्थिति मे राखे खातिर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश देत ८ जेठ मे दुनु पक्ष के छलफल मे बोलवले बा ।
जसपा नेपाल से ७ जने सांसद सहित विभाजित भईल समूह अशोक राई नेतृत्व मे नयाँ पार्टी जसपा दर्ता करे खातिर निर्वाचन आयोग मे निवेदन देहले रहलन । आयोग २४ वैशाख मे उ दल दर्ता करेके निर्णय कईले रहे । उपेन्द्र यादव जसपा नेपाल से विभाजित भईल समूह के दल दर्ता कानुन विपरीत भईल जिकिर करत सर्वोच्च मे रिट देहले रहलन ।
निर्वाचन आयोग के बईठक संख्या १२÷२०८१ मिति २०८१÷०१÷२४ के बईठक के प्रस्ताव नं ३० मे भईल अनेकन निर्णयसब मेसे कैयन कार्यान्वयन हो चुकल आ कैयन कार्यान्वयन के प्रक्रिया मे रहल कहके देखल गईला से उ विषय मे प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोग समेत से छलफल करके निष्कर्ष मे पुगल मनासिव देखल गईला से उल्लेखित मिति २०८१÷०१÷२४ के बईठक से भईल निर्णयसब आ ओकर आधार मे भईल कामकारबाहीसब जहाँ जउन अवस्था मे बा उहे अवस्था मे यथास्थिति मे राखके मिति २०८१÷०२÷०८ मे छलफल के खातिर उपस्थिति होखेके ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी कईले बा’, सर्वोच्च के आदेश मे कहल बा ।






