परोहा नगरपालिका के कड़ाई: ट्रैक्टर से खेत जोते के भाड़ा तय, मनमानी वसूली पर होई कानूनी कार्रवाई
परोहा नगरपालिका के कड़ाई: ट्रैक्टर से खेत जोते के भाड़ा तय, मनमानी वसूली पर होई कानूनी कार्रवाई

अशोक यादव /रौतहट २५ असार
रौतहट के परोहा नगरपालिकाले ट्रैक्टर से खेत जोते के भाड़ा दर तय करत किसानन के राहत देवे खातिर नया व्यवस्था लागू कइले बा। अब ट्रैक्टर मालिक लोग निर्धारित दर से अधिक भाड़ा ना ले सकेला। नियम उल्लंघन करे वाला पर कानूनी कार्रवाई होई।
नगरपालिकाद्वारा असार २४ गते जारी सूचना के अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गौर से प्राप्त जानकारी आ किसानन के लगातार शिकायत के आधार पर कुछ ट्रैक्टर मालिक मनमानी ढंग से अधिक भाड़ा वसूल करत रहलें। एहके रोकला खातिर नया दररेट लागू कइल गइल बा।
नगरपालिका के तय दर अनुसार हल (फार) से खेत जोते के भाड़ा प्रति घंटा १ हजार ७ सय रुपैया आ रोटाभेटर से खेत जोते के भाड़ा प्रति घंटा १ हजार ९ सय रुपैया निर्धारित कइल गइल बा।
सूचना में साफ कहल गइल बा कि निर्धारित दर से अधिक भाड़ा लेवे या लेवे के कोशिश करे वाला ट्रैक्टर सवारीधनी पर प्रचलित कानून अनुसार कार्रवाई कइल जाई। साथे, अगर केहू किसान से बढी भाड़ा वसूले त ओकर जानकारी नगरपालिकामा शिकायत करके देवे के अपील भी कइल गइल बा।
परोहा नगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद शर्मा द्वारा जारी सूचना में कहल गइल बा कि किसानन के हित के रक्षा आ कृषि कार्य के व्यवस्थित बनावे खातिर ई व्यवस्था लागू कइल गइल बा।






