प्रदेश–२ सरकार के समावेशी बनावे के रिट : विपक्षी के बोलावे के आदेश

जनकपुरधाम ११ असाढ
प्रदेश नम्बर २ के सरकार के संविधान मुताविक समावेशी बनावे खातिर दायर कईल रिट मे उच्च अदालत जनकपुरधाम विपक्षी के छलफल के खातिर बोलावे के आदेश देहले बा ।
उच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश बिनोद शर्मा के इजलाश से विपक्षी के असाढ १६ गते छलफल के खातिर बोलावे के आदेश देहले बा । अधिवक्ता राजकुमार महासेठ प्रदेश सरकार समावेशी ना भईल कहत बियफे के दिने दायर कईल रिट मे अदालत अईसन आदेश देहले बा ।
अधिवक्ता महासेठ प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् के कार्यालय, मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री आ महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री के विपक्षी बनाके रिट निवेदन दर्ता करवले बाडन ।
रिटकर्ता अधिवक्ता महासेठ असाढ १६ गते छलफल के खातिर बोलावेके आदेश भईल जानकारी करवनी । रिट मे मुख्यमन्त्री से बितल जेठ २६ गते नियुक्त भईल तीनु जने मन्त्री के नियुक्ति उत्प्रेषण के आदेश से बदर करेके माग कईल बा । माकिर, ई बारे के आदेश आईल बा ? कहके सन्दर्भ मे आदेश के पूर्णपाठ अईला के बाद मात्र जानकारी होखेके बतवनी । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भितर के पूर्व समाजवादी से पूर्व राजपा के एक मन्त्री आ तीन राज्य मन्त्री के पदमुक्त करके कांग्रेस के सरकार मे लिआईल बा ।
कांग्रेस से सरकार मे सहभागी भईल रामसरोज यादव के भौतिक पूर्वाधार विकास, ओमप्रकाश शर्मा के खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा आ बिरेन्द्र कु्मार सिंह के जनानी, लईकालइकी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय के जिम्मेबारी देहल गईल बा ।





