सर्लाही मे सावन २७ गते तक “लकडाउन”

जनकपुरधाम २० सावन

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) के संक्रमण बढत गईला के बाद सर्लाही जिल्ला मे बहुते जरुरी बाहेक के कामकाज मे रोक लगावे के निर्णय कईल बा ।

कोरोना के सम्भावित संक्रमण रोकथाम करे खातिर तथा जनस्वास्थ्य के खराब असर करेके सम्भावना के दृष्टिगत करके जिल्ला सुरक्षा समिति, कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति के सिफारिस मुताविक बहुते जरुरी बाहेक के कामकाज मे रोक लगावे के निर्णय भईल प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल जानकारी देहनी ।

बुध के सबेरे ६ बजे से सावन २७ गते रात १२ बजे तक के खातिर स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ के दफा ६(३) बमोजिम बहुते जरुरी बाहेक के कामकाज करेमे रोक लगावल प्रजिअ पौडेल बतवनी ।

दवाई, ईलाज, खाद्यान्न वस्तु खरिद, पेट्रोलियम पदार्थ खरिद जईसन बहुते जरुरी काम बाहेक कउनो भी आदमी घर से ना निकलेके, अनुमति प्राप्त सवारी साधन, एम्बुलेन्स, मरेजी लादेवाला गाडी, दमकल, दूध ढोवेवाला आ खाद्य वस्तु ढोवेवाला सवारी साधन, शव बाहन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकाय से प्रयोग करेवाला बोहक सभी किसिम के सार्वजनिक भा निजी यात्रुबाहक सवारीसाधन (मोटरसाइकल भी) सर्लाही जिल्लाभर सञ्चालन ना करेके आदेश देहल उ बतवनी ।

बहुते जरुरी उपभोग्य सामानसब बिक्री करेवालला स्थायी प्रकृति के दोकानसब, पेट्रोल पम्पसब, ग्यास डिपोसब, दवाई दोकानसब बहेक दैनिक, अर्ध साप्ताहिक, साप्ताहिक हाट बजार मेला ना लगावे खातिर आ आर्थिक, राजनीतिक, समाजिक, धार्मिक आ आउर कउनो भी रुप मे भेला, आमसभा, सभा सम्मेलन, भोजभतेर जईसन समूह मे भेला होखेके काम ना करेके, ना करावेवाला किसिम से आदेश जारी कईल प्रजिअ पौडेल बतवनी ।

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