रौतहट मे शनिचर से निषेधाज्ञा

रौतहट २१ सावन,

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट शनिचर से लागू होखेवाला किसिम से निषेधाज्ञा जारी कईले बा ।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण के जोखिम कम करे खातिर स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ के दफा ६ के उपदफा ३ तथा संक्रमण रोग ऐन, २०२० के दफा २ बमोजिम सावन २४ गते शनिचर से सावन ३२ गते तक के खातिर जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी कईल प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे बतवनी ।

जिल्ला के गौर, राजदेवी, चन्द्रपुर लगायत के स्थानीय तह मे समुदाय के कुछ आदमीसब मे कोरोना संक्रमण देखल गईला के चलते समुदाय मे संक्रमण फईले ना देवे खातिर निषेधाज्ञा जारी करेके निर्णय कईल उ बतवनी ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बुध के दिने जारी कईल सूचना मे अत्यावश्यक काम बाहेक कउनो भी आदमी के घर बाहर निकले खातिर निषेध कईले बा ।

स्वास्थ्य, विद्युत्, दूरसंचार, खानेपानी, दूध, फुहर मैला व्यवस्थापन, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधी, खाद्यान्न, तरकारी आपूर्ति बाहेक के आउर सभी निकाय आ सेवा के भी निषेध कईल बा आ एम्बुलेन्स, शव बाहन, दमकल लगायत सवारी पास प्राप्त सवारी साधन के मात्र सञ्चालन के अनुमति देहले बा ।

भारत लगायत के आउर देश से होखेवाला सभी किसिम के आवगमन के रोक लगावल आ सीमा नाकासब पूर्ण रुप मे सिल होखेके घिमिरे बतवनी ।

निषेधाज्ञा के उल्लङ्घन करेवाला के ऐन बमोजिम कारबाही होखेके भी उ बतवनी ।

मंगर के दिने रौतहट मे समुदाय के ६ जने मे संक्रमण पुष्टि भईल रहे ।

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