रौतहट मे निषेधाज्ञा : महोत्सव आ सभा जुलुस करेमे रोक

रौतहट २१ कातिक

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट कातिक २१ गते रात १२ बजे से अगहन १७ गते तक जात्रा, महोत्सव, सभा जईसन आदमी भेला होखेवाला गतिविधि बन्द करे खातिर निषेधाज्ञा जारी कईले बा ।

शुक के दिने सूचना प्रकाशित करके प्रशासन कार्यालय कोरोना महामारी के जोखिम रहला से आदमी के भेला होखेवाला गतिविधि नियन्त्रण करे खातिर निषेधाज्ञा जारी कईले बा ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव से जारी कईल सूचना मुताविक सार्वजनिक खेलकुद, नाच, तमासा, मेला भा भिडभाड होखेवाला कार्जक्रम करेके ना मिली ।

एहितरे जात्रा, महोत्सव, भोजभतेर, हाटबजार, आदमीसब भेला होखेके, सभा जुलुस भा प्रदर्शनी करे के भी ना मिली ।

मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्चलगायत धार्मिक तथा साँस्कृतिक स्थलसब मे दैनिक नित्य पूजा बाहेक के गतिविधि करेके, चाडपर्व मे होखेवाला जमघट, गोष्ठी, सेमिनार, तालिम भी मापदण्ड आ प्रोटोकल विपरीत के काम करेमे भी निषेध कईल बा ।

सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जनस्थल, सैलुन, ब्युटिपार्लर, स्पा, स्वीमिङ पुल, जिमखाना, प्रदर्शनी, पुस्तकालय, संग्रहालय सञ्चालन करेके, उद्योग कल कारखाना, ब्यापार, ब्यवसाय, निर्माण आदि काम करेके आ श्रमिक के ढुवानी करेमे भी बन्द कईल बा ।

एहितरे अनलाइन माध्यम भा दूरशिक्षा बाहेक आउर तरिका से पठक पाठन करेमे भी रोक लगावल गईल बा ।

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