पर्सा मे माघ महिनाभर सभा सम्मेलन करेमे रोक

वीरगंज ०५ माघ

पर्सा मे माघ मसान्त तक सभी किसिम के आमसभा, जुलुस, सभा, भेला भा बहुते आदमी भेला होखेवाला कार्जक्रम मे रोक लगावल गईल बा । जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीएमसी) के बुध के दिने बईठल बईठक से उ निर्णय कईले बा ।

कोभिड–१९ के नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन सहित के संक्रमण नेपाल मे भी बढत गईल सन्दर्भ मे रोकथाम, नियन्त्रण आ ईलाज के आउर प्रभावकारी बनावे खातिर अईसन आदेश जारी कईल जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा जनवले बा ।

माघ ५ गते रात १२ बजे से दोसर सूचना ना होखे तक के खातिर लागू होखेवाला किसिम से गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा, बईठक जईसन क्रियाकलाप सञ्चालन कईला पर भर्चुअल माध्यम से करेके, भौतिक रुप मे उपस्थित होके करेके भईला मे जनस्वास्थ्य के मापदण्ड पालना करके बेसी मे २५ जने मात्र सहभागी होखेके, माघ ७ गते के बाद कार्जक्रम मे सहभागी से पूर्ण मात्रा खोप लगावल होखेके निर्णय कईले बा ।

एहितरे सिनेमा हल, हेल्थ क्लब, जिम खाना, स्विमिङ पुल, पटके हाटबजार आ आदमीसब के भिडभड होखेवाला आउर सभी किसिम के कार्जक्रम माघ मसान्त तक सञ्चालन मे रोक लगावल गईल बा ।

विद्यालय, विश्व विद्यालय, कलेज ट्युसन सेन्टर, तालिम भा आउर किसिम के शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन कईला पर माघ १५ गते तक भौतिक उपस्थिति मे सञ्चालन ना करेके कहल गईल बा ।

ओईसन शैक्षिक क्रियाकलाप भर्चुअल भा बैकल्पिक शिक्षण सिकाइ के विधिसब अपनाके सञ्चालन करेके, शैक्षिक संस्थासब के सञ्चालन आ स्थानीय हाट बजार लगावेके सम्बध मे सम्बन्धित स्थानीय तह से संक्रमण के अवस्था विचार करके आपन क्षेत्र के खातिर जरुरी निर्णय लेवे सकेके डीसीएमसी के निर्णय मे उल्लेख बा ।

माघ ७ गते से जिल्ला भितर के सभी सार्वजनिक निकाय मे सेवा प्राप्त करे खातिर खोप कार्ड अनिवार्य कईल बा । पार्टी प्यालेस मे एक बेर मे कुल क्षमता के बेसी मे एक तिहाइ ना बढेवाला किसिम से बेसी मे ५० जने मात्र उपस्थित रहेके तथा जनस्वास्थ्य के मापदण्ड पालना करेवाला किसिम से प्रमुख जिल्ला अधिकारी से पूर्वस्वीकृति लेके वियाह, ब्रतबन्ध, न्वारन तथा पास्नी जईसन धार्मिक, साँस्कृतिक सामाजिक भा आउर कार्जक्रम सञ्चालन करे करावेके कहल गईल बा ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल के अध्यक्षता मे बईठल डीसीएमसी के बईठक से सार्वजनिक यातायत, हेटल तथा रेष्टुरेन्ट सञ्चालन के खातिर अलग अलग मापदण्ड भी पारित कईले बा ।

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