धार्मिकस्थल आ शिक्षण संस्था आरीपाछि दारु आ सुर्तीजन्य पदार्थ बेंचे ना मिली
धार्मिकस्थल आ शिक्षण संस्था आरीपाछि दारु आ सुर्तीजन्य पदार्थ बेंचे ना मिली

वीरगंज २१ माघ
वीरगंज महानगरपालिका धार्मिकस्थल आ शिक्षण संस्था के भवन मे दारु आ सुर्तीजन्य पदार्थ के बिक्री वितरण मे रोक लगावेके भईल बा ।
एतवार के दिने बईठल महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन समिति के बईठक से महानगर मे रहल मठमन्दिर, मस्जिद, विद्यालय तथा क्याम्पस के भवन आ जमिन मे दारु आ सुर्तीजन्य पदार्थ के बिक्री वितरण मे रोक लगावेके निर्णय कईले बा ।
महानगर के उपमेयर भी रहल समिति के संयोजक इम्तियाज आलम के अध्यक्षता मे बईठल बईठक से धार्मिकस्थल आ शिक्षण संस्था के भवन आ जमिन मे दारु आ सुर्तिजन्य पदार्थसब के बिक्रीवितरण आ कारोबार करेमे रोक लगावेके निर्णय कईल बईठक मे सहभागी होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ के अध्यक्ष हरि पन्त जानकारी देहनी ।
बईठक मे स्वास्थ्य ऐन मुताविक मठमन्दिर आ शिक्षालय के आरीपाछि पाँच सय मिटर तक के क्षेत्र मे दारु आ सुर्तीजन्य पदार्थ बेंचे ना मिलेके बिषय मे गहन छलफल भईला पर भी अभी के विद्यालय, क्याम्पस तथा मठमन्दिर, मस्जिद जईसन धार्मिकस्थल के भवन आ जमिन मे दारु आ सुर्तीजन्य पदार्थ के बिक्री वितरण आ कारोबार मे रोक लगावेके निर्णय कईल पन्त जानकारी देहनी ।
बईठक से महानगर मे रहल सहकारीसब के अनुगमन आउर प्रभावकारी बनावेके, अनुगमन के समय मे देखल गईल निर्देशन पालन भईल ना भईल बारे मे बुझेके, निष्क्रिय सहकारीसब के खारेजी प्रक्रिया मे लागेके आ विद्यालयसब के अनुगमन करेके निर्णय कईले बा ।
बईठक मे महानगर के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराई, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत बिपिन कुमार दास, वडा प्रहरी कार्यालय विर्ता के प्रहरी निरीक्षक पुष्कर बोगटी, उपभोक्ता मञ्च के अजित भुजेल लगायत के भी सहभागिता रहल रहे ।






