सार्वजनिक जगहा मे डिजे बजावेवाला उपर बारा पुलीस कारवाही करी

सार्वजनिक जगहा मे डिजे बजावेवाला उपर बारा पुलीस कारवाही करी

प्रभु यादव

बारा २४ फागुन

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा बियफे के दिने एक विज्ञप्ति जारी करत सार्वजनिक जगहा मे डिजे के प्रयोग करके बेसी आवाज मे गीत संगित ना बनावे खातिर निहोरा कईले बा । ध्वनी प्रदुषण से सामाजिक वातावरण आ मानव स्वास्थ्य मे असर परल कहत डिजे के प्रयोग ना करे खातिर निहोरा कईले बा ।

प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्ति मे डिजे के बढल प्रयोग के चलते समस्या उत्पन्न हो रहल कहत अब डिजे के प्रयोग ना करेके आ कईला पर कानुन बमोजिम कारवाही होखेके जनावल गईल बा । ‘सार्वजनिक रास्ता, सडक, चौर आदि जगहासब मे सर्वसाधारण नागरिकलोग के जनस्वास्थ्य मे जोखिम बढे सकेवाला किसिम से बेसी आवाज मे डिजे साउण्ड सिस्टम बजाके अभद्र आ उच्छृंखल किसिम के संगीत से सामाजिक तनाव तथा द्वन्द के वातावरण सिर्जना भईल, मानसिक तथा शारीरिक समस्या उत्पन्न भईल, झै–झगडा के घटनासब बढल आ ध्वनी प्रदुषण से जनस्वास्थ्य मे प्रतिकुल असर परल कहके व्यापक सिकाईतसब अईला के बेसी आवाज मे डिजे साउण्ड ना बजावे खातिर निहोरा कईल बा । अईसन किसिम के बेसी आवाज मे डिजे साउण्ड बजाके समाज मे प्रतिकुल असर पारेवाला काम कईला मे प्रचलित कानून वमोजिम कारवाही होखेके व्यहोरा भी जनावल जाता’ प्रवक्ता न्यौपाने द्धारा जारी विज्ञप्ति मे उल्लेख बा ।

सूचना मे रहल ध्वनी प्रदुषण से होखेवाला असरसब ः

– मानसिक समस्या बढेके ।

– गर्भवति जनानीलोग के गर्भ नोक्सान होखेके समस्या ।

– मुटु रोगिलोग मे समस्या ।

– कान सुने सकेवाला क्षमता मे कमी आवेके ।

– बुढलोग के स्वास्थ्य मे समस्या ।

– ध्वनी प्रदुषण से लईकालईकीसब मे रात के समय मे बेचैन आ निन्द ना लागेके ।

– अनावश्यक अभद्र आ उच्छृंखल गित संगित से समाजिक सदभाव मे खलल पुगेके ।

– अस्पताल मे भईल मरेजीलोग आ विद्यालय मे पढ रहल विद्यार्थीलोग मे भी असर परेके ।

अईसन बा कानुनी व्यवस्था ः

– मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ के परिच्छेद ५ के दफा ११२ मे वातावरण प्रदुषित करेके ना होखी कहके व्यवस्था आ उहे दफा के उपदफा ९२० मे अधिकार प्राप्त अधिकारी के इजाजत विना यान्त्रिक साधन से ध्वनी, रेडियोधर्मी विकिरण भा जोखिमपूर्ण फुहर मैला के उत्पादन, प्रसारण ढुवानी करेके भा राखेके ना होखी आ उहे दफा के उपदफा ९४० मे अईसन कसूर करे भा करावेवाला आदमी के पाँच बरीस तक कैद भा पचास हजार रोपेया तक जरिबाना भा दुनु सजाय होखेके व्यवस्था रहल बा ।

– वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ के परिच्छेद ३ के दफा १५ के उपदफा १ बमोजिम नेपाल सरकार नेपाल राजपत्र मे सूचना प्रकाशन करके कउनो सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण, औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटेल, रेष्टुरेन्ट भा आउर जगहा भा मालवस्तु भा कउनो क्रियाकलाप से होखेवाला प्रदूषण नियन्त्रण करेके व्यवस्था रहल आ ओकरा उलटा काम करेवाला के ईहे ऐन बमोजिम न्युनतम पाँच लाख जरिवाना आ क्षतिपूर्ति से अधिकतम ५० लाख तक जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भरावेके कानुनी व्यवस्था रहल बा ।

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