सावन १९ गते सबेरे ५ बजे से पर्सा जिल्ला भर निषेधाज्ञा

वीरगंज १८ सावन
सावन १९ गते से पर्सा जिल्ला भर निषेधाज्ञा जारी कईल गईल बा ।
सावन १० गते से वीरगंज महानगरपालिका मे मात्र निषेधाज्ञा लगईला मे पिछिलका परिस्थिति के विश्लेषण करत जिल्लाभर विस्तार करेके निर्णय कईल जिल्ला सुरक्षा समिति जनवले बा ।
कोरोना भाइरस संक्रमण व्यापक रुप मे फईले लागला के बाद आ संक्रमित के व्यवस्थापन मे समस्या भईला के बाद शनिचर के प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु कुमार कार्की के अध्यक्षता मे बईठल जिल्ला सुरक्षा समिति के बईठक से निषेधाज्ञा जारी करेके निर्णय कईले बा ।
पर्सा मे सावन मे मात्र ११ जने संक्रमित के मृत्यु भईल बा । पर्याप्त आइसोलेसन सेन्टर ना भईला से अधिकांश संक्रमित के घर मे हि राखल गईल बा ।
लक्षण सहित के संक्रमित के मात्र आइसोलेसन सेन्टर मे राखेके नीति अख्तियार कईल बा । होटल मे पेड आइसोलेसन के व्यवस्था भी मिलावल बा ।
कोभिड १९ के रोकथाम, नियन्त्रण, ईलाज तथा व्यवस्थापन के प्रभावकारी बनावे खातिर संक्रामक रोग ऐन, २०२० के दफा २ तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ के दफा ६ के उपदफा ३ बमोजिम निषेधाज्ञा लगावल गईल प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्की बतवनी ।
अब सावन १९ गते सबेरे ५ बजे से पर्सा जिल्ला भर निषेधाज्ञा लागु भईल बा । निषेधाज्ञा अवधिभर औषधि उपचार तथा आउर जरुरी कामबाहेक घरबाहर निकले के ना मिली ।
शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, खानेपानी, दूध, विद्युत, दमकल, सञ्चार, भन्सार, आईसीपी, ड्राईपोर्ट, बैंक (भन्सार, आईसीपी, ड्राइपोर्ट मे रहल मात्र), क्वारेन्टाइन, फुहरमैला व्यवस्थापन, इन्धन, एम्बुलेन्स, दवाई जईसन बहुते जरुरी सेवा बाहेक आउर सभी दोकान, उद्योग आ व्यवसाय बन्द कईल जाई ।
स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी से प्रयोग करेवाला साधन, अत्यावश्यक मालसामान ढुवानी के साधन बाहेक सभी किसिम के सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालन मे रोक लगावल गईल बा ।
पडोसी देश भारत सँगे सिमाना जुडल नाकासब तथा खुल्ला सिमाना के कउनो भी जगहा से आदमीसब के आवागमन रोकेके निर्णय जिल्ला सुरक्षा समिति के बईठक से कईले बा ।
कोभिड १९ के संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रण करे खातिर तथा जिल्ला मे शान्ति सुव्यवस्था कायम करे खातिर बहुते संक्रमण भईल तथा अति जोखिम मे रहल जगहासब मे नेपाल पुलीस आ सशस्त्र पुलीस के बल के अतिरिक्त स्थानीय प्रशास ऐन, २०२८ के दफा ६ के उपदफा २ मुताविक नेपाली सेना भी परिचालन करेके प्रशासन जनवले बा ।
निषेधाज्ञा के पालना ना करेवाला काम मे बाधा पुगावेवाला आदमी के संक्रामक रोग ऐन, २०२० तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मुताविक कारवाही करेके निर्णय भईल सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेत जानकारी देहनी ।
‘कोभिड १९ के संक्रमण के रोकथाम, नियन्त्रण के खातिर निषेधाज्ञा जारी कईल बा । ई आम जनता के जीवन रक्षा के खातिर ह,’ कहत उ, ‘नागरिक से निषेधाज्ञा पूर्ण पालना कईला पर मात्र कोरोना भाइरस के संक्रमण फईले से रोकल जा सकता ।’
वीरगंज महानगर मे निषेधाज्ञा जारी भईल ६ दिन वितल बा।
नगरबासी जरुरी सामान के आपूर्ति होखे ना सकला पर समस्या मे पडल सिकाईत कर रहल बाडन ।
जरुरी वस्तु आपूर्ति के सम्बन्ध मे कुछ दिन भितर निर्णय करेके सहायक प्रजिअ बस्नेत बतवनी ।






