रुट पर्मिट तथा लाइसेन्स विना महानगर मे टेम्पो चल रहल, ऐन कागज मे मात्र सीमित

वीरगंज ०८ कातिक

वीरगंज महानगरपालिका मे संचालित तीनचक्के टेम्पोसब के रुट पर्मिट लागु ना भईला से आ टेम्पो चालकलोग के मनोमानी बढला से यात्रुलोग अनाहक के समस्या भोगत आईल बाडन आ दुर्घटना के संख्या मे भी वृद्धि भईल बा ।

जथाभावी पार्किङ्ग, रुट पर्मिट विना सयो टेम्पो सहर के मुख्य सडक मे चलल तथा लाइसेन्स विना के चालक टेम्पो चला रहला के चलते महानगर लगायत जिल्ला मे दुर्घटना के संख्या मे वृद्धि भईल बा ।

रुट पर्मिट विना के टेम्पो चलला पर महानगरपालिका से सहेवाला टेम्पो के क्षमता से बेसी टेम्पोसब महानगरपालिका भितर संचालन हो रहल बा ।

रुट पर्मिट निर्धारण करके टेम्पोसब के अनेकन जगहा मे डाइभर्ट कईला पर चारु ओरी के यात्रुलोग आपन गन्तव्य ओरी सहजे तरिका से जाए भी सकेके आ जाम के समस्या से सिट क्षमता से बेसी यात्रु राखेके समस्या भी हदे तक समाधान होखित माकिर महानगरपालिका रुट पर्मिट लागु ना कईला से सभी टेम्पो एके गो क्षेत्र मे संचालन हो रहल आ सिट क्षमता से बेसी यात्रुलोग राखेलन, जउना के चलते दुर्घटना के सम्भावना बढल बा ।

वीरगंज महानगरपालिका के रजतजयन्ती चोक से बसपार्क, लक्षमणवा, पावरहाउस चोक होत जिल्ला के ग्रामीण क्षेत्र मे तीनचक्के टेम्पो चल रहल बा । उ टेम्पोसब मे सिट क्षमता से बेसी यात्रुलोग के बईठाके यात्रा कर रहला से दुर्घटना के सम्भावना भी बढल बा ।

सहर के मुख्य सडक मे टेम्पो चालकलोग अगाडि सिट मे २ से ३ जने यात्रु बईठाके एगो गोड बाहर राखके टेम्पो चला रहल बाडन आ टेम्पो भितर सिट क्षमता के डेढ से दु गुणा बेसी तक यात्रु राख के टेम्पो चला रहल बाडन ।

वीरगंज घण्टाघर किरान मे रहल पार्क से ग्रामीण भेग के खातिर जाएवाला टेम्पोसब भी सिट क्षमता से बेसी यात्रु राख रहल बाडन । ग्रामीण भेग के खान्ताखुन्ती सडक मे क्षमता से बेसी यात्रु राख रहला के चलते दुर्घटना भी वृद्धि भईल बा ।

वीरगंज महानगर लगायत जिल्ला के ग्रामीण भेग मे तीन चक्के टेम्पो चलावेवाला चालक कउनो किसिम के ऐन नियम के पालना कईल ना मिलेला ।

महानगर से बनावल ऐन कागज मे सीमित

महानगरपालिका भितर चलेवाला तीन चक्के टेम्पो संचालन के खातिर महानगरपालिका २०७६ साल मे हि ऐन निर्माण कईले बा माकिर उ कागज मे मात्र सीमित रहल बा । महानगरपालिका यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ लियावल दु बरीस बिते लागला पर भी ओकरा से लियावल ऐन कार्यान्वयन होखे सकल नईखे ।

महानगर से लियावल कार्यविधि के ८ नं. बुंदा मे वीरगंज महानगरपालिका भितर भाडा मे चलेवाला हरेक सार्वजनिक सवारी साधनसब तोकल मुताविक के शुल्क तिर के रुट इजाजत लेवेके पडि, महानगरपालिका के रुट इजाजत पत्र विना सार्वजनिक सवारी साधन चलावे मिलल नईखे कहके प्रष्ट उल्लेख कईल बा माकिर अभी तक महानगरपालिका भितर चलेवाला कउनो भी टेम्पो रुट इजाजत लेहले नईखे आ खुलेयात्र महानगरपालिका भितर टेम्पो चलावेलन ।

टेम्पोसब के संरक्षण करेके कहत संघ के नाम मे असुली

महानगरपालिका मे संचालन मे रहल टेम्पोसब से टेम्पो व्यवसायी संघ एगो टेम्पो से हरेक दिन के रु ५० रोपेया असुलेलन । रुट पर्मिट इजाजत आ लाइसेन्स विना महानगरपालिका भितर टेम्पो चलावेके छुट देहला वापत संघ एगो टेम्पो से दिन के रु ५० असुली करेलन । जउना से संघ के कुछ आदमीसब के दैनिकी भी चलेला आ उ पईसा महानगरपालिका के यातायाता शाखा के कर्मचारी से सम्बन्धित निकाय के घुस बापत पुगावल जाला ।

महानगरपालिका मे लाइसेन्स आ रुट पर्मिट विना टेम्पो चलावे देवे खातिर संघ पुलीस से वीरगंज महानगरपालिका के कर्मचारीलोग के घुस वापत महिनावारी रकम बुझावेलन । टेम्पो संचालन के समय मे हरेक दिन ५० रोपेया संघ के देवेवाला टेम्पोसब के कउनो किसिम के समस्या परला पर संघ से व्यवहोरेलन, उ वापत संघ रसिद काट के हि पैसा असुलेलन ।

ऐन नीति कार्यान्वय करे करावे खातिर उच्च अदालत के आदेश

वीरगंज महानगरपालिका से बनावल ऐन के कार्यान्वयन करे करावे खातिर उच्च अदालत के अस्थायी इजलास वीरगंज परमादेश हि जारी कईले बा । वीरगंज महानगरपालिका कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा के विपक्षी बनाके उच्च अदालत मे परल रिट निवेदन उपर सुनुवाई करत उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलाश वीरगंज के न्यायधीशद्वय कृष्ण बहादुर थापा आ अन्जु उप्रेती ढकाल के संयुक्त इजलाश से परमादेश जारी कईले बा ।

उच्च अदालत से जारी कईल परमादेश मे वीरगंज महानगरपालिका क्षेत्र भितर संचालित तीन पाँग्रे सवारी साधन मेसे अधिकाँश सवारीसाधन दर्ता ना करके संचालन हो रहल, जहाँ मन कईलख उहाँ यात्रुसब उतारेके चढावेके तथा सिट क्षमता से बेसी यात्रुलोग राख के सवारी चला रहला के चलते कारण महानगर क्षेत्र मे दुर्घटना के संख्या बढला से ओईसन सवारी साधनसब के संचालन होखे ना देवेके, तोकल गईल सिट क्षमता से बेसी यात्रुलोग ना राखल, राखे ना देवेके, ओईसन सवारी साधन के रुट निर्धारण करके भाडा दर तोकेके, तोकल लगावेके, ओइसन सवारी साधन के खातिर निश्चित क्षेत्र तोक के स्टोपेजसब तोकेके कहके विपक्षी के नाम मे न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ के दफा ८(१) बमोजिम परमादेश आदेश जारी कईल ठहरी कहके उल्लेख कईले बा । अईसे उच्च अदालत से परमादेश आदेश जारी कईला पर भी ई निकायसब उ आदेश के अटेरी कईले बाडन ।

वीरगंज महानगरपालिका रुट निर्धारण करेके आ रुट पर्मिट जारी करे खातिर ऐन निर्माण भईल से हि कसरत क रहल बा माकिर अभी तक लागु होखे सकल नईखे । वीरगंज महानगरपालिका यातायात शाखा के प्रमुख विजय कुमार गुप्ता ई बारेमे महानगरपालिका गृहकार्य कर रहल बा, बाँकी बात भी कहेम अभी मिटिङ्ग मे बानी कहके गैरजिम्मेवारपूर्ण बात कहनी ।

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