समाचार लिखल आधार मे पत्रकार के धरपकड ना करे खातिर अदालत के आदेश

काठमाण्डु ९ वैशाख
उच्च अदालत पाटन समाचार लिखल आधार मे पत्रकार के पकडल गईल आ धरपकड ना करे खातिर अन्तरिम आदेश जारी कईले बा ।
बियफे के दिने मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला के इजलास से फौजदारी मुद्दा के अनुसन्धान तहकिकात करेके विषय बाहेक समाचार छापल आधार मे कानुन विपरीत होखेवाला किसिम से धरपकड ना करे खातिर महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान शाखा के नाम मे अन्तरिम आदेश जारी कईले बा ।
समाचार लिखल विषय के लेके पत्रकार के धरपकड कईल कहत उज्यालो नेटवर्क डटकम प्रालि के ओरी से विनोदकुमार मण्डल महानगरीय अपराध अनुसन्धान शाखा के विपक्षी बनाके उच्च अदालत मे रिट देहले रहनी ।
उ सञ्चार माध्यम से प्रधानमन्त्री आ भारत के गुप्तचर संस्था र के प्रमुखबीच सहमति भईल कहके झुटा खबर प्रकाशन कइले रहे । माकिर उ विषय मे माफी मागत अनलाइन से समाचार हटवले बा ।
सो समाचार प्रकाशन भएपछि प्रहरीले उज्यालो नेटवर्क डटकमका सम्पादक र सो समाचार कपी गरी प्रकाशन गर्ने अरु सञ्चार माध्यमका पत्रकारको खोजी गरिरहेको छ ।
समाचार प्रकाशन के विषय मे कारबाही करेवाला निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल मात्र भईला से पुलीस से धरपकड कईल गलत भईल प्रेससंवद्ध अनेकन संघसंस्था बतवले बा ।






