पर्सा मे भादो १९ गते से बजार खोलेके समय तोकल गईल

वीरगंज १२ भादो

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण के खातिर पर्सा मे जारी निषेधाज्ञा अब वीरगंज महानगरपालिका मे मात्र सीमित कईल बा ।

जिल्ला सुरक्षा समिति आ संकट व्यवस्थापन केन्द्र के बईठक से भादों १८ गते मध्यरात तक वीरगंज मे मात्र निषेधाज्ञा कायम राखेके निर्णय कईले बा ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङ के अध्यक्षता मे बईठल बइठक से निषेधाज्ञा वीरगंज महानगरपालिका क्षेत्र भितर मात्र सीमित करेके निर्णय कईल जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा जनवले बा ।

वीरगंज मे सावन १० गते से हि निषेधाज्ञा बा । सावन १९ गते से पर्सा जिल्लाभर निषेधाज्ञा लगावल गईल रहे ।

सावन ३१ गते के निर्णय से सेना परिचालन सहित भादों १३ गते सबेरे ५ बजे तक के खातिर निषेधाज्ञा लगावल गईल रहे ।

लम्हर समय से निषेधाज्ञा से जनजीवन आक्रान्त बा । सुरु के दिन जईसन निषेधाज्ञा कडाइ के साथ पालना भी होखे सकल नइखे । पिछिलका निषेधाज्ञा मे सेना परिचालन कईला पर भी तीन दिन के बाद सेना पछाडि हटल रहे ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय शुक के दिने जारी कईल सूचना मे भादों १९ गते के बाद ना करेवाला क्रियाकलपासब भी उल्लेख कईल बा ।

भादों १९ गते से बजार खोलेके समय तोकल गईल
जिल्ला प्रशासन कार्यालय से जारी कईल सूचना मे भादों १८ गते तक मात्र निषेधाज्ञा लगावे के कहल बा । माकिर भादों १९ गते से पूर्णरुप मे बजार खोलेके निषेध कईल बा ।

भादों १९ गते से वीरगंज बजार क्षेत्र के दोकानसब उद्योग वाणिज्य संघ के समन्वय मे एतवार, मंगर आ बियफे के रास्ता से एक ओरी आ सोमार, बुध, शुक के दिने रास्ता के दोसर ओरी के दोकानसब सबेरे ११ बजे से दुपहरिया ४ बजे तक मात्र खोलेके आ शनिचर के बन्द करेके कहल बा ।

तरकारी तथा फलफूल बिक्री वितरण के खातिर भादों १९ गते से हि हरेक दिन रेल्वे रोड के तोकल जगहा मे सबेरे ५ से ८ बजे तक मात्र निर्धारण कईल बा ।

दोकान सञ्चालन आ तरकारी तथा फलफूल बिक्री कईला पर सामाजिक दुरी लगायत के मापदण्ड पालना ना कईला पर संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० मुताविक कारबाही करेके चेतावनी प्रशासन देहले बा ।

पर्सा जिल्ला से सीमा जुडल भारत तथा बारा जिल्ला के सीमाना ईनर्वा, सिर्सिया, तिलावे आ परवानीपुर लगायत के जगहा मे सुरक्षा व्यवस्था कडा करत अनावश्यक आवागमन बन्द करेके, ‘नो मास्क नो मुभ’ अभियान सञ्चालन करेके निर्णय भी सुरक्षा समिति आ संकट व्यवस्थापन केन्द्र कईले बा ।

एहितरे औद्योगिक प्रतिष्ठानसब मे होखे सकेवाला संभावित संक्रमण नियन्त्रण भी स्थानीय प्रशासन से कदम चलले बा ।

उहाँ से होखे सकेवाला संक्रमण विस्तार के रोकथाम करे खातिर सुरक्षा तथा स्वास्थ्यस सम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्यरुप मे पालना करे लगावे के, कर्मचारी तथा कामदारसब के जरुरी क्वारेन्टिन आ ंसंक्रमण देखल गईला पर आइसोलेसन सेन्टर के भी व्यवस्था करेके सूचना मे उल्लेख बा ।

अनुगमन के समय मे उद्योग से मापदण्ड पुरा ना कईला पर कारबाही आ सिलबन्दी भी करे सकेके प्रशासन जनवले बा ।

बहुते गरीब विपन्न, दैनिक ज्यालादारी करके जीवीकोपार्जन करेवाला नागरिक के औचित्य आ जरुरत के आधार मे राहत उपलब्ध करावेके, चाउर दाल, नुन, तेल जईसन खाद्य सामान के थैली तईयार करके वितरण के प्रबन्ध महानगरपालिका मिलाई ।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मे वार्ड अध्यक्ष नेतृत्व के टिम परिचालन होखी।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ के आउर सहज बनावे खातिर वीरगंज महानगरभितर के वार्ड मे वार्ड अध्यक्ष के संयोजकत्व मे स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलोग के परिचालन करेके, नेपाल पुलीस से सहजोग आ सहजीकरण करेके निर्णय भईल बा ।

पिछिलका दिन मे महानगरपालिका खासे सहजोग ना कईला के बाद पुलीस हि कोभिड–१९ टास्क फोर्स बनाके कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ के काम कर रहल बा ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय से खटके आईल चिकित्सक, माइक्रोबायोलोजिष्ट लगायत के स्वास्थ्यकर्मी के कोभिड–१९ संक्रमित के ईलाज मे खटावेके, नारायणी अस्पताल से रोटोर डिस्क ७२ वेल तत्काल इन्स्टल करके प्रयोग मे लियावेके, सुख्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी से होखेवाला मालबस्तु के ढुवानी, चालक, सह चालक, भरिया, कामदार, सवारी साधन के सभी व्यवस्थापन सम्बन्धित भन्सार कार्यालय से करेके, सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्जक्रम अन्र्तगत कोभिड–१९ नियन्त्रण÷व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्जक्रम सञ्चालन करेके निर्णय भी भईल बा ।

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