महानगर के ऐन कार्यान्वयन होखे ना सकल, रुट पर्मिट विना महानगर मे टेम्पो चल रहल

वीरगंज ०२ अगहन

वीरगंज महानगरपालिका मे संचालित तीनचक्के टेम्पोसब के रुट पर्मिट लागु ना भईला से यात्रुलोग अनाहक के समस्या भोगेके पडल बा । जथाभावी पार्किङ्ग, रुट पर्मिट विना सयों टेम्पो सहर के मुख्य सडक मे चल रहल तथा लाइसेन्स विना के चालक टेम्पो चला रहला के चलते महानगर मे हरेक दिन ट्राफिक अस्त व्यस्त हो रहल बा आ दुर्घटना के संख्या मे वृद्धि भईल बा ।

रुट पर्मिट विना के टेम्पो चलला से महानगरपालिका से सहेवाला टेम्पो के क्षमता से बेसी टेम्पोसब महानगरपालिका भितर संचालन हो रहल बा । रुट पर्मिट निर्धारण करके टेम्पोसब के अनेकन जगहा मे डाइभर्ट कईला पर चारु ओरी के यात्रुलोग आपन गन्तव्य ओरी सहज तरिका से जाए सकेके आ जाम के समस्या से सिट क्षमता से बेसी यात्रु राखेके समस्या भी हदै तक समाधान होखित माकिर महानगरपालिका रुट पर्मिट लागु ना कईला से सभी टेम्पो एके गो क्षेत्र मे संचालन हो रहल आ सिट क्षमता से बेसी यात्रुलोग राखेलन, जउना के चलते दुर्घटना के सम्भावना बढल बा ।

वीरगंज महानगरपालिका के रजतजयन्ती चोक से बसपार्क, लक्षमणवा, पावरहाउस चोक होत जिल्ला के ग्रामीण क्षेत्र मे तीनचक्के टेम्पो चल रहल बा । उ टेम्पोसब मे सिट क्षमता से बेसी यात्रुलोग के बईठाके यात्रा कर रहला के चलते दुर्घटना के सम्भावना भी बढल बा । सहर के मुख्य सडक मे टेम्पो चालकसब अगाडि सिट मे २ से ३ जने यात्रु बईठाके एगो गोड बाहर राखके टेम्पो चला रहल बाडन । टेम्पो भितर सिट क्षमता के डेढ से दु गुणा बेसी तक यात्रु राख के टेम्पो चला रहल बाडन ।

वीरगंज घण्टाघर लगे रहल पार्क से ग्रामीण भेग के खातिर चलेवाला टेम्पोसब भी सिट क्षमता से बेसी यात्रु राखेलन । ग्रामीण भेग के खान्ता खुन्तीवाला सडक मे क्षमता से बेसी यात्रु राखला के चलते दुर्घटना भी बढल बा । वीरगंज महानगर लगायत जिल्ला के ग्रामीण भेग मे तीन चक्के टेम्पो चलावेवाला चालक कउनो किसिम के ऐन नियम के पालना नईखन करत । महानगरपालिका भितर चलेवाला तीन चक्के टेम्पो संचालन के खातिर महानगरपालि के २०७६ साल मे हि ऐन निर्माण कईले बा माकिर उ कागज मे मात्र सीमित रहल बा । महानगरपालिका यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ लियावल दु बरीस बिते लागला पर भी ओकरा से लियावल ऐन कार्यान्वयन होखे सकल नईखे ।

महानगर से लियावल कार्यविधि के ८ नं. बुंदा मे वीरगंज महानगरपालिका भितर भाडा मे चलेवाला हरेक सार्वजनिक सवारी साधनसब से तोकल मुताविक के शुल्क तिर के रुट इजाजत लेवेके पडेला, महानगरपालिका के रुट इजाजत पत्र विना सार्वजनिक सवारी साधन चलावे ना मिली कहके प्रष्ट उल्लेख कईल बा माकिर अभी तक महानगरपालिका भितर चलेवाला कउनो भी टेम्पो रुट इजाजत लेहले नईखन आ खुलेयाम महानगरपालिका भितर टेम्पो चला रहल बाडन ।

एहितरे वीरगंज महानगरपालिका से निर्माण कइल ऐन के कार्यान्वयन करे करावे खातिर उच्च अदालत के अस्थायी इजलास वीरगंज परमादेश हि जारी कईले बा । वीरगंज महानगरपालिका कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा के विपक्षी बनाके उच्च अदालत मे परल रिट निवेदन उपर सुनुवाई करत उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलाश वीरगंज के न्यायधीशद्वय कृष्ण बहादुर थापा आ अन्जु उप्रेती ढकाल के संयुक्त इजलाश परमादेश जारी कईले बा ।

उच्च अदालत से जारी कईल परमादेश मे वीरगंज महानगरपालिका क्षेत्र भितर संचालित तीन पाँग्रे सवारी साधन मेसे अधिकाँश सवारीसाधन दर्ता ना करके संचालन हो रहल, जहाँ मन लागल उहाँ यात्रुलोग उतारेके, चढावेके तथा सिट क्षमता से बेसी यात्रुलोग राखके सवारी चला रहला के चलते महानगर क्षेत्र मे दुर्घटना के संख्या वृद्धि भईला से ओईसन सवारी साधनसब के संचालन होखे ना देवेके, तोकल सिट क्षमता से बेसी यात्रुसब ना राखेके, राखे ना लगावेके, ओईसन सवारी साधन के रुट निर्धारण करके भाडा दर तोकेके, तोके लगावेके, ओईसन सवारी साधन के खातिर निश्चित क्षेत्र तोक के स्टोपिजसब तोकेके विपक्षी के नाम मे न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ के दफा ८(१) बमोजिम परमादेश आदेश जारी कईल ठहरी कहके उल्लेख कईल बा ।

अईसे उच्च अदालत से परमादेश आदेश जारी कईला पर भी ई निकायसब ई आदेश के अटेरी कईले बाडन । वीरगंज महानगरपालिका रुट निर्धारण करेके आ रुट पर्मिट जारी करे खातिर ऐन निर्माण भईल समय से हि कसरत कर रहल बा माकिर अभी तक लागु होखे सकल नईखे । वीरगंज महानगरपालिका यातायात शाखा के प्रमुख विजय कुमार गुप्ता ई बारेमे महानगरपालिका गृहकार्य हो रहल कहके बेर बेर गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ देत आईल बाडन ।

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