राजपुर बमकाण्ड मे पूर्वमन्त्री आलम सहित चार जने के जन्मकैद
राजपुर बमकाण्ड मे पूर्वमन्त्री आलम सहित चार जने के जन्मकैद

रौतहट १३ बैशाख
पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मो. अफताब आलम के जिल्ला अदालत रौतहट जन्मकैद के फैसला सुनवले बा । पूर्वमन्त्री आलम के बियफे के दिने जिल्ला अदालत जन्मकैद अर्थात २० बरीस के कैद के फैसला कईले बा ।
न्यायधीश मातृका प्रसाद आचार्य के इजलास से नेता आलम के विस्फोटक पदार्थ बम समेत के प्रयोग करके ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूर मे दोषी ठहर कईले बा । राजपुर बम बिस्फोटन सम्बन्धी घटना मे १७ बरीस के बाद जिल्ला अदालत रौतहट बियफे के दिने आलम सहित चार जने के जन्मकैद के फैसला सुनवले बा ।
कांग्रेस नेता आलम के भाइ महताव आलम सहित ११ जने विरुद्ध २०७६ साल कातिक १८ गते विस्फोटक पदार्थ बम समेत के प्रयोग करके ज्यान मारेवाला उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूर मुद्दा मे बितल सोमार से चलत आईल बहस बियफे के दिने ओराईल रहे । न्यायाधीश आचार्य के एकल इजलास मे भईल कानुन ब्यवसायीलोग के बहस वादी पक्ष से तीन जने आ प्रतिवादी के ओरी से ९ जने करके १२ जने बहस कईले रहलन ।
बहस बितला के बाद नेता अफताब आलम, उनकर भाइ महताव आलम, बद्री सहनी आ शेख सेराज के जन्मकैद आ मुक्ति साह के सफाइ देहल तथा फरार रहल ६ जने के मुल्तवी मे राखल फैसला भईल रौतहट जिल्ला अदालत के श्रेष्तेदार उद्धव ढुंगाना जानकारी देहनी ।
विसं २०६४ साल के संविधानसभा निर्वाचन के पहिले रौतहट के राजपुर मे बम विस्फोट भईल आ घटना खुलेके डर से बम विस्फोट के घायल के लगे रहल इँटाभट्टा मे डालके जरावल आरोप उलोग उपर रहे । मृतक २४ बरीस के त्रिलोकप्रताप सिंह के बाबु श्रीनारायण प्रसाद सिंह सहित मुद्दा दर्ता करवले रहलन । २७ चईत २०६४ मे आलम के काका शेख इद्रिस के घारी मे बम विष्फोट भईल रहे । बिस्फोटन मे घायल भईल २४ बरीस के त्रिलोकप्रताप सिंह आ २२ बरीस के ओसी अक्तर मिया के घायल अवस्था मे जियते इटाभट्टा मे जरावल आरोप रहे ।





