सीमा नाका खोले खातिर सर्वोच्च ना देहलख अन्तरिम आदेश

काठमाण्डु २० चईत,

सर्वोच्च अदालत भारतीय भूमि मे अलपत्र नेपाली नागरिक के स्वदेश फिर्ता होखे खातिर सीमा नाका सञ्चालन के खातिर अन्तरिम आदेश देवेमे अस्वीकार कईले बा ।

बियफे के दिने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की के इजलास अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ से दायर कईल रिट उपर सुनुवाई करत सीमा नाका निर्बाध सञ्चालन के खातिर अन्तरिम आदेश देवेमे अस्वीकार कईले बा ।

सर्वोच्च अन्तरिम आदेश के खातिर २४ गते दुनु पक्ष के छलफल मे बोलावल सर्वोच्च के सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकाल जानकारी देहनी । रिट निवेदक श्रेष्ठ नेपाल प्रवेश करे खातिर सयो नेपाली नागरिक भारतीय भूमि मे रुकल कहत सीमा नाका निर्बाध सञ्चालन के खातिर अन्तरिम आदेश माग कईले रहलन ।

सर्वोच्च सीमा नाका सञ्चालन करे खातिर अन्तरिम आदेश माग करत एकरा से पहिले भी रिट दायर भईल रहे । उ रिट मे २४ गते सुनुवाई होत बा । दुनु एके प्रकृति के विषय भईला से एके दिन सुनुवाई होखेके ढकाल बतवनी ।

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